नाबालिग का अपहरण और रेप करने वाले तांत्रिक को आजीवन कारावास
मुजफ्फरनगर
मुजफ्फरनगर में नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले तांत्रिक को विशेष एससीएसटी कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त पर दस हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अभियुक्त किशोरी का अपहरण अपने साथ उसे हरियाणा राज्य में ले गया था। पुलिस ने दस दिन बाद किशोरी को बरामद किया था।
सहायक शासकीय अधिवक्ता यशपाल सिंह और सहदेव सिंह ने बताया कि वर्ष 2013 शामली जनपद के कस्बा बनत से एक किशोरी का बहला फुसलाकर यशवीर उर्फ एशवीर निवासी काकौर थाना छपरौली जिला बागपत ने अपहरण कर लिया था। इस संबंध में किशोरी के पिता ने 30 दिसम्बर 2013 को अभियुक्त के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
अभियुक्त झाड फूंक का काम करता है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर किशोरी की तलाश की। दस दिन बाद किशोरी हरियाणा राज्य के कुछाना मोड से बरामद हुई। पुलिस ने अभियुक्त तांत्रिक को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में किशोरी ने बताया कि अभियुक्त ने उसके साथ मारपीट करते हुए दुष्कर्म किया।
पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एससीएसटी के पीठासीन अधिकारी जमशेद अली की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने अभियुक्त को धारा 376, एससीएसटी एक्ट में आजीवन कारावास व पांच हजार का जुर्माना, धारा 363 में पांच साल की सजा व दो हजार रुपए का अर्थदंड व धारा 366 में सात साल की सजा व तीन हजार के अर्थदंड का जुर्माना किया है।