पत्नी की पिटाई मामले में IPS पुरुषोत्तम शर्मा को हाईकोर्ट से राहत
जबलपुर
पत्नी की पिटाई का वीडियो वायरल होने से चर्चा में आए मध्यप्रदेश के सीनियर आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की वो याचिका खारिज कर दी है, जिसमें सरकार ने आईपीएस की बहाली को चुनौती दी थी।
मई 2022 को कैट यानी केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें बहाल करने का आदेश दिया था। कैट ने पाया था कि सरकार, तय प्रावधानों का पालन किए बिना शर्मा की निलंबन अवधि लगातार बढ़ा रही थी, ऐसे में कैट ने आईपीएस को नौकरी पर बहाल करने का आदेश सुनाया था। लेकिन, राज्य सरकार ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कैट के आदेश को सही पाया और राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी।
बता दें, सीनियर आईपीएस और प्रदेश के तत्कालीन स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें वो एक महिला मित्र के साथ नजर आए थे। उन्होंने पत्नी के साथ मारपीट की थी। वीडियो पर संज्ञान लेकर राज्य सरकार ने शर्मा को सस्पेंड कर दिया था। बाद में कैट ने शर्मा की बहाली का आदेश सुनाया और अब राज्य सरकार की याचिका खारिज होने से साफ हो गया है कि पुरुषोत्तम शर्मा अपनी नौकरी पर बने रहेंगे।