एक लाइसेंस से प्रदेश की सभी मंडियों में कारोबार कर सकेंगे निर्यातक व्यापारी
भोपाल
प्रदेश से अनाज की खरीदी कर उसका निर्यात करने वाले निर्यातक व्यापारियों के लिए अच्छी खबर है। अब वे मात्र एक हजार रुपए का लाइसेंस लेकर प्रदेश की सभी कृषि उपज मंडियों से अनाज की खरीदी कर सकेंगे।
कृषि विभाग ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिए है। यह लाइसेंस उन्हीं निर्यातक व्यापारियों को जारी किए जाएंगे जो अधिसूचित कृषि उपज की न्यूनतम सौ मीट्रिक टन से अधिक निर्यात करते है। निर्यातक के मामले में राज्य से खरीदी गई कृषि उपज पर भुगतान की गई मंडी फीस राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित निर्यात प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया एवं उपबंधों के अनुसार प्रतिपूर्ति योग्य होगी। लेकिन प्रदेश में ही मंडियों से खरीदी कर बेचने वाले व्यापारियों को प्रदेश की सभी मंडियों में कारोबार करने के लिए लाइसेंस बीस हजार रुपए जमा करने पर मिल सकेगा। प्रदेश के अनाज को निर्यात के लिए प्रोत्साहित करने निर्यातकों को मात्र एक हजार रुपए में यह लाइसेंस जारी किया जाएगा। निर्यातक कारोबारी को लाइसेंस प्राप्त करने के लिए राज्य मंडी बोर्ड को पांच वाल की बैंक गारंटी भी देना होगा। एफडीआर मंडी बोर्ड के पक्ष में बंधक की जाएगी। यह बैंक गारंटी पूरे पांच साल के लिए होगी। निर्यातक को खरीदी केन्द्र स्थापित करने की बाध्यता नहीं होगी।