नाबालिक के साथ गैंग रेप करने वाले दो अभियुक्तों को 20 साल का कारावास
सतना
नाबालिक के साथ गैंगरेप करने वाले दो अभियुक्तों विष्णु केवट पिता सुखी लाल केवट निवासी हवाई पट्टी आदर्श नगर सतना और सूरज और सूर्य बली केवट पिता स्वर्गीय परमेश्वर केवट निवासी आमिन थाना ताला को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अमरपाटन दीपक शर्मा की अदालत ने 22 नवम्बर को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने अभियुक्तों को 37 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया । पीड़िता की ओर से अपर लोक अभियोजक उमेश कुमार शर्मा ने पैरवी की।