प्रदेश में निवासरत गुजरात के मतदाताओं को मतदान के लिए मिलेगा सवैतनिक अवकाश
भोपाल
प्रदेश में निवासरत गुजरात के मतदाताओं को गुजरात में विधानसभा चुनाव में मतदान करने की सुविधा मिलेगी। मतदान के लिए गुजरात जाने पर उन्हें सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर श्रम आयुक्त मध्यप्रदेश ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश अनुपम राजन ने बताया कि गुजरात में दो चरण में विधानसभा चुनाव संपन्न होंगे। वहाँ 182 विधानसभा सीट हैं। पहले चरण का मतदान एक दिसंबर को और दूसरे चरण का मतदान 5 दिसंबर को होगा तथा 8 दिसंबर को मतगणना होगी। ऐसे में मध्यप्रदेश में निवासरत गुजरात के नागरिक मतदान से वंचित न रह जाए, इसके लिए मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश दिए जाने का निर्देश दिए गए हैं। सीईओ राजन ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ख) के अनुसार मतदान के दिन किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापना में नियोजित हर एक व्यक्ति को लोकसभा, विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार है। मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मंजूर किए जाने का प्रावधान है।