कलेक्टर विकास मिश्रा ने पेसा अधिनियम के लिए मास्टर ट्रेनर्सो को प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए
डिंडौरी
कलेक्टर विकास मिश्रा ने पेसा अधिनियम का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करने के लिए मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए हैं। मास्टर टेªनर प्रशिक्षण प्राप्त कर ग्राम स्तर पर प्रशिक्षण देने का काम करंेगे। जिससे ग्राम सभा का क्रियान्वयन सुचारू रूप से संचालित हो सके। उन्होंने सभी मास्टर टेªनरों को गंभीरता से प्रशिक्षण प्राप्त करने को कहा है। जिससे जिले में पेसा अधिनियम का प्रभावी ढंग से पालन हो सके। कलेक्टर मिश्रा बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष मंे बैठक आयोजित कर पेसा अधिनियम के संबंध में उक्त निर्देश दिए। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ मरकाम, एसडीएम डिंडौरी बलवीर रमण, संयुक्त कलेक्टर सुश्री रजनी वर्मा, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग डाॅ0 संतोष शुक्ला, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती मजूलता सिंह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ0 रमेश मरावी, सहित जिला एवं जनपद स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद थे। कलेक्टर विकास मिश्रा ने पेसा अधिनियम के मार्गदर्शन के लिए जिला स्तर पर एक पेसा प्रकोष्ठ का गठन करने के निर्देश दिए। पेसा प्रकोष्ठ में जिले के सभी अधिकारियों को जिम्मेदारी सौपी जायेगी। उन्होने पेसा प्रकोष्ठ के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाने को कहा हैै।
कलेक्टर विकास मिश्रा ने कहा कि जिले में पेसा अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन से ग्राम सभा को इस अधिनियम का पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। ग्राम सभा गांव के विकास के लिए इस अधिनियम के तहत कार्य करेगी। कलेक्टर विकास मिश्रा ने कहा कि इस अधिनियम में ग्रामसभा को पूर्ण अधिकार दिये गए हैं। जिसके तहत पेसा अधिनियम के माध्यम से जनजातियों को सशक्त और समर्थ बनाने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने पेसा अधिनियम का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार कर ग्राम सभा स्तर तक लोगों को जानकारी देने को कहा। उन्होंने पेसा अधिनियम के बारे में हाट-बाजारों, सार्वजनिक कार्यक्रमों, गांव-गांव मुनादी, फ्लैक्स, बैनर, रैली और रंगोली के माध्यम से भी व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा। कलेक्टर विकास मिश्रा ने ग्राम सभाओं के गठन का कार्य 3 दिसम्बर तक अनिवार्य रूप से पूरा कर लेने के निर्देश दिए है। उन्होने बताया कि प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम सभा होगी। ग्राम सभा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों में किसी एक सदस्य को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनेगी। ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम सभा का सचिव होगा। ग्राम पंचायत सचिव की अनुपस्थिति में ग्राम के किसी भी शासकीय कर्मचारी को सचिव का दायित्व दे सकते है। कलेक्टर विकास मिश्रा ने आयोजित बैठक में पेसा अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
कलेक्टर विकास मिश्रा ने स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियांे में सुधार लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों को सप्ताह मंे एक दिन छात्रावास और आश्रम शालाओं का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। अधिकारियों को निरीक्षण प्रतिवेदन मे छात्रावास/आश्रम-शालाओं में विद्यार्थियों के लिए गर्म कपड़े, भोजन व्यवस्था और शैक्षणिक कार्याें की स्थिति के बारे में जानकारी देना होगा। जिससे छात्रावास और आश्रम शालाओं की व्यवस्थाओं में सुधार हो सके। कलेक्टर विकास मिश्रा ने सभी विभागों के लिए व्हाटशअप ग्रुप बनाने के निर्देश दिए। जिससे विभागीय कार्यो की निगरानी और मानीटिरिंग नियमित रूप से की जा सके। उन्होने विभागीय बैठको के लिए जूम मीटिंग आयोजित करने के निर्देश दिए हैै। कलेक्टर विकास मिश्रा ने विभागीय निर्माण कार्यो और विकास योजनाओं का क्रियान्वयन गुणवत्ता पूर्वक करने को कहा। विभागीय अधिकारियों को निर्माण कार्यो की गुणवत्ता के लिए निर्माण कार्याें की लगातार माॅनीटिरिंग करने के निर्देश दिए।