IAS और नायब तहसीलदार के खिलाफ हाईकोर्ट ने जारी किया वारंट, जबलपुर बरगी विधानसभा चुनाव की याचिका
जबलपुर
एमपी के बरगी विधानसभा चुनाव से जुड़ी याचिका के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने आईएएस रोहित सिंह और नायब तहसीलदार प्रीति नागेन्द्र के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। दरअसल पूर्व कांग्रेस नेता जितेन्द्र अवस्थी की ओर 2018 विधानसभा चुनाव निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर याचिका दायर की गई है। विधानसभा की निर्वाचन प्रक्रिया के वक्त ये दोनों अधिकारी जबलपुर जिले में पदस्थ थे। सुनवाई के दौरान इन दोनों अधिकारी को कोर्ट के आदेश के तहत मोबाइल नंबर और वाट्सएप पर हाजिर होने की सूचना दी गई, लेकिन दोनों अधिअकरी हाजिर नहीं हुए। साल 2018 में मप्र में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान बरगी विधानसभा की निर्वाचन प्रक्रिया में उम्मीदवार के तौर पर जबलपुर के जितेन्द्र अवस्थी ने फॉर्म भरा था। लेकिन कई खामियों का हवाला देते हुए उनका फॉर्म निरस्त कर दिया गया था।
उस वक्त तत्कालीन सहायक निर्वाचन अधिकारी प्रीति नागेन्द्र और रोहित सिंह जबलपुर में पदस्थ थे। बरगी विधानसभा चुनाव नामांकन प्रक्रिया इन्ही अधिकारियों के जिम्मे थी। याचिका के सिलसिले में लंबे समय से चली आ रही सुनवाई के दौरान दोनों ही अधिकारियों का स्थानांतरण भोपाल हो गया। वर्तमान में रोहित सिंह लघु उद्योग निगम के प्रबंध संचालक है और प्रीति नागेन्द्र भोपाल में नायब तहसीलदार के रूप में पदस्थ है।
कोर्ट के पूर्व आदेश के मुताबिक दोनों ही अधिकारियों को हाजिर होने निर्देश दिए गए थे। ताकि बयान दर्ज हो सकें। हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि पूर्व के कोर्ट के निर्देश की जानकारी संबंधित अधिकारियों मोबाइल नंबर और वाट्सएप पर हाजिर होने की सूचना दी गई। उसके स्क्रीन शॉट्स की प्रतिलिपि भी पेश की गई। जिस पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने अब दोनों के खिलाफ जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को निर्धारित की गई। बरगी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के संजय यादव निर्वाचित हुए थे।