September 23, 2024

‘संविधान को जलाना चाहते थे अंबेडकर, 64 लाख लागू करने में हुआ था खर्च’, संविधान दिवस पर जानें 10 रोचक बातें

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नई दिल्ली 
 भारत में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा ने वर्तमान संविधान को 26 नवंबर 1949 को विधिवत अपनाया और देश के कामकाज में इसके महत्व को स्वीकार किया था। हालांकि स्वीकार करने के दो महीने बाद 26 जनवरी 1950 को देशभर में संविधान लागू किया गया था। यही वजह है कि भारत में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय संविधान दिवस को राष्ट्रीय कानून दिवस और भारतीय संविधान दिवस के नामों से भी जाना जाता है। 19 नवंबर 2015 को, संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉ भीम राव अम्बेडकर की 125वीं जयंती को चिह्नित किया गया था। इसी साल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 26 नवंबर को "संविधान दिवस" ​​के रूप में मनाने का फैसला किया था।

 
संविधान दिवस पर पढ़िए 10 रोचक बातें
1. मूल 1950 का संविधान नई दिल्ली में संसद भवन में नाइट्रोजन से भरे केस में संरक्षित है।
 
2.एमएन रॉय 1934 में संविधान सभा की स्थापना के विचार का सुझाव देने वाले पहले व्यक्ति थे। जो आखिरकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1935 की आधिकारिक मांग बन गई।

3. भारत के संविधान को 'Bag of Borrowings' भी कहा जाता है क्योंकि इसने विभिन्न देशों के संविधानों से लिए हैं। हालांकि इसे भौगोलिक विविधता और भारत की सांस्कृतिक और पारंपरिक विशेषताओं के अनुसार ही लिखा गया है।
 
4. भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है।

5. संविधान की मूल प्रतियां टाइप की हुई या प्रिंटेड नहीं है। इसे प्रेम नारायण रायजादा ने अपने हाथों से लिखी है। उनके द्वारा इसे देहरादून में प्रकाशित किया गया था।

6. संविधान की मूल कॉपी 16 इंच चौड़ी, 22 इंच लंबे प्रैचमेंट शीट पर लिखी गई है। इसमें कुल 251 पेज हैं। पूरा संविधान तैयार करने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन का समय लग गया था।
 
7. संविधान लागू करने में लगभग 64 लाख रुपये के कुल खर्च हुआ था।

8. संविधान के पहले मसौदे में लगभग 2000 संशोधन किए गए थे।

9. संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर कभी संविधान को जलाना चाहते थे। उन्होंने कहा था, ''यह छोटे समुदायों और छोटे लोगों की भावनाओं को शांत करके है, जो डरते हैं कि बहुसंख्यक गलत कर सकते हैं, ब्रिटिश संसद काम करती है। महोदय, मेरे मित्र मुझसे कहते हैं कि मैंने संविधान बनाया है। लेकिन मैं यह कहने के लिए पूरी तरह तैयार हूं कि मैं इसे जलाने वाला पहला व्यक्ति बनूंगा। मुझे वह नहीं चाहिए। यह किसी को शोभा नहीं देता। लेकिन जो कुछ भी हो, अगर हमारे लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि बहुसंख्यक हैं और अल्पसंख्यक हैं, और वे केवल यह कहकर अल्पसंख्यकों की उपेक्षा नहीं कर सकते, इसको पहचानना लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाना है। मुझे कहना चाहिए कि सबसे बड़ा नुकसान अल्पसंख्यकों को घायल करने से होगा।"

10. भारतीय महिलाओं को भारत के संविधान के लागू होने के बाद वोट देने का अधिकार मिला। इससे पहले, उन्हें इस अधिकार से वंचित कर दिया गया था। केवल पुरुषों को वोट डालने की अनुमति थी।

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