September 23, 2024

अच्छी खबर: प्रदेश के कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के एरियर भुगतान के आदेश जारी

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भोपाल
लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश शासन द्वारा नवीन शैक्षणिक संवर्ग (अध्यापक) को सातवें वेतनमान के तहत बकाया एरियर राशि के भुगतान में आदेश जारी किया गया है। इस संबंध में सभी संभागीय संयुक्त संचालक, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी एवं समस्त विकास खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया गया है।

इस पत्र में कहा गया है कि शैक्षणिक संवर्ग (अध्यापक संवर्ग) को 7वें वेतनमान का एरियर पात्र शिक्षकों को शत् प्रतिशत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किस्त में जो भी लंबित हो, दिनांक 30 नवंबर तक अनिवार्यरूप से संकुल केन्द्र से देयक प्राप्त कर निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।

अभय वर्मा आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय ने लिखा है कि, नवीन शैक्षणिक संवर्ग (अध्यापक संवर्ग) को 7वें वेतनमान का भुगतान 01.10.2019 अक्टूबर पेड इन नवम्बर 2019 से नगद तथा दिनांक 01.07.2018 से दिनांक 30.09.2019 तक बढ़ी हुई राशि का भुगतान पांच किस्तों प्रथम किस्त 2020-21, द्वितीय किस्त 2021-22. तृतीय किस्त 2022-23 चतुर्थ किस्त 2023-24 एवं पंचम किस्त 2024-25 में किये जाने के निर्देश जारी किये गये है।

किश्तों में होगा भुगतान
वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रथम किस्त, वित्तीय वर्ष 2021-22 में द्वितीय किस्त, वित्तीय वर्ष 2022-23 में तृतीय किस्त का भुगतान किया जाने के निर्देश हैं। एरियर राशि के तृतीय किस्त का भुगतान किये जाने के लिए संबंधित योजना में पर्याप्त राशि का प्रावधान विभाग द्वारा कराया गया है।आशा है कि समस्त जिलों में शैक्षणिक संवर्ग (अध्यापक संवर्ग) के वेतन अनुमोदन प्राप्त कर लिये गये होंगे।

लापरवाही पर होगी कार्यवाही
आदेश में कहा गया है कि प्रत्येक व्ही. सी. / समीक्षा बैठक में इसकी मॉनिटरिंग की जावें। एरियर राशि का भुगतान निश्चित अवधि तक शत प्रतिशत किये जाने के लिए संभागीय संयुक्त संचालक एवं जिला शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित की जाती है साथ ही निर्देशित किया जाता है कि भुगतान प्रक्रिया में विलंब करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों / कर्मचारियों के विरूद्ध तत्काल अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

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