साईंबाबा मंदिर ट्रस्ट को आयकर के भुगतान में 175 करोड़ रुपये की छूट
शिरडी
शिरडी के श्री साईंबाबा मंदिर ट्रस्ट को पिछले तीन साल से बकाया आयकर के भुगतान में 175 करोड़ रुपये की छूट दी गई है। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि यह छूट सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत दी गई है। आयकर विभाग ने वर्ष 2015-16 के आयकर के मूल्यांकन में पाया कि श्री साईंबाबा मंदिर ट्रस्ट धार्मिक ट्रस्ट नहीं है बल्कि यह एक धर्माथ (चेरेटेबिल) ट्रस्ट है। इसलिए उसे दानपात्र में एकत्र रकम पर तीस प्रतिशत की लेवी लगाकर 183 करोड़ रुपये के आयकर के भुगतान का नोटिस भेजा गया। इसके बाद ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की, जिसमें कोर्ट ने निर्धारित कर के भुगतान पर रोक लगा दी। अंततः आयकर विभाग ने शिरडी के श्री साईंबाबा मंदिर ट्रस्ट को धार्मिक और धर्माथ मानते हुए उस पर पिछले तीन साल में लगे 175 करोड़ रुपये के आयकर को माफ कर दिया।
क्या है साईंबाबा मंदिर ट्रस्ट
साईंबाबा संस्थान ट्रस्ट, शिरडी, साईबाबा की समाधि मंदिर और इस आधार पर अन्य सभी मंदिरों का शासी और प्रशासनिक निकाय है, और शिरडी गांव के विकास के लिए समर्पित है। साईंबाबा संस्थान ट्रस्ट, शिरडी, श्री साईबाबा समाधि मंदिर में दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों को नियंत्रित करने और प्रबंधित करने के लिए अधिकृत निकाय है। यह आवास, भोजन (मुफ्त), जलपान और बहुत कुछ जैसी विभिन्न सुविधाएं भी प्रदान करता है। संस्थान ट्रस्ट स्कूल और कॉलेज (जूनियर और सीनियर), कक्षा जूनियर केजी से दसवीं कक्षा तक इंग्लिश मीडियम स्कूल, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई), पेयजल आपूर्ति, अस्पताल (श्री साईंबाबा सुपरस्पेसिलिटी अस्पताल और श्री साईनाथ अस्पताल दान के आधार पर) भी चलाता है।