Gorakhpur MP-MLA कोर्ट ने बीजेपी सांसद कमलेश पासवान को सुनाई डेढ़ साल की सजा
गोरखपुर
गोरखपुर जिले की बांसगांव लोक सभा सीट से बीजेपी सांसद कमलेश पासवान को एमपी-एमएलए कोर्ट ने डेढ़ साल की सजा सुनाई है। यहां सजा 2008 में बीआरडी मेडिकल कॉलेज के गेट पर चक्का जाम करने के मामले में दी गयी है। इनके साथ 6 अन्य लोगों को भी कारावास व अर्थदंड की सजा हुई है। सांसद सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। सांसद कमलेश पासवान को यह सजा 16 जनवरी 2008 में बसपा की सरकार के दौरान शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के विरोध में चक्का जाम करने के मामले में हुई है।
यह चक्का जाम बीआरडी मेडिकल कॉलेज के गेट पर किया गया था जो पूरी तरह विधि के खिलाफ था। इसी मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट के एसीजेएम प्रभात त्रिपाठी ने अभियुक्त सांसद कमलेश पासवान, रामवृक्ष यादव, महेश पासवान, चंद्रेश पासवान, रामआसरे, सुनील पासवान और खुदुस उर्फ घुहुस को डेढ़ साल का कारावास व दो हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है।
कमलेश पासवान के अधिवक्ता पी के दुबे ने बताया, वह इस सजा के खिलाफ सक्षम न्यायालय में अपील करेंगे। नियमानुसार सांसद व विधायक को अगर तीन साल से कम की सजा होती है तो उन्हें जेल नहीं भेजा जाएगा।