मुरैना में अवैध पम्प कनेक्शनों एवं बिजली चोरी रोकने सघन चेकिंग अभियान
- 24 घंटे में दिया जाएगा अस्थाई सिंचाई पम्प कनेक्शन
भोपाल
मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा मुरैना में अवैध सिंचाई पम्प कनेक्शनों एवं बिजली चोरी की रोकथाम के लिये वृहद स्तर पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में कंपनी द्वारा मुरैना क्षेत्र में टीमें बनाकर अधिकारियों और कर्मचारियों को फील्ड में भेजा जा रहा है और अवैध पम्प कनेक्शनों तथा बिजली का अनधिकृत उपयोग करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के महाप्रबंधक संचारण संधारण वृत्त मुरैना पी.के. शर्मा ने बताया है कि रबी सीजन में विद्युत की मांग में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए कंपनी द्वारा अवैध कनेक्शनों की जाँच और अनधिकृत बिजली का उपयोग करने वालों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाकर कनेक्शनों को नियमित कराया जा रहा है। साथ ही अनधिकृत उपयोग करने वालों के खिलाफ विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 126 एवं 135 के तहत कार्यवाही की जा रही है।
गौरतलब है कि कंपनी द्वारा रबी सीजन की मांग को देखते हुए अस्थाई कनेक्शनों के लिये राशि निर्धारित कर दी गई है। कृषकों को सिंचाई के लिये 24 घंटे के अंदर अस्थाई पम्प कनेक्शन दिये जा रहे हैं।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कृषक उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे वैध कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपयोग करें। कंपनी द्वारा सभी मैदानी अधिकारियों को सघन चेकिंग अभियान चलाकर अवैध कनेक्शनों को नियमित करने के साथ ही कृषक उपभोक्ताओं को 24 घंटे के अंदर निर्धारित राशि पर अस्थाई सिंचाई पम्प कनेक्शन उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किये गये हैं। बिजली चोरी के मामलों में विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 126,135 एवं 138 के तहत बनने वाले मुकदमों और अप्रिय कार्रवाई से बचें। इन धाराओं के तहत कठोर कार्यवाही के प्रावधान हैं। दोषी उपभोक्ताओं को जेल भी हो सकती है। उल्लेखनीय है कि बिजली चोरी के प्रकरणों में आरोप सिद्ध पाये जाने पर जुर्माना या कारावास या दोनों सजाओं का प्रावधान है।