पेसा एक्ट प्रचार-प्रसार: नशामुक्ति के लिए ग्रामसभाएं लगा सकती हैं 1 हजार तक जुर्माना
घोंट में आयोजित ग्रामसभा में कलेक्टर ने दी जानकारी
बिछिया
15 नवंबर से लागू हुए ’पेसा अधिनियम’ के प्रचार-प्रसार के लिए जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक गांव में ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में बिछिया क्षेत्र के ग्राम घोंट में पेसा एक्ट अधिनियम की जानकारी देने ग्रामसभा आयोजित की गई। कलेक्टर हर्षिका सिंह, एडीएम मीना मसराम, जिला अधिकारी तथा क्षेत्र के अधिकारी एवं कर्मचारी ग्रामसभा में शामिल हुए। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणों को पेसा एक्ट के बारे में बताया गया। कलेक्टर हर्षिका सिंह ने ग्रामीणों को पेसा एक्ट अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभाओं को दी गई शक्तियां, अधिनियम के प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अधिनियम में बहुत सारे विभागों की शक्तियों को ग्रामसभा को प्रदान किया गया है। इस अधिनियम द्वारा ग्रामसभा का सशक्तिकरण होगा। साथ ही शक्ति के विकेंद्रीकरण के अंतर्गत स्थानीय लोगों को अपने संसाधनों के प्रबंधन का अधिकार भी प्राप्त होगा।
कलेक्टर ने ग्रामसभा को स्थानीय खनिज प्रबंधन, मत्स्यपालन, कृषि प्रबंधन, नशामुक्ति, विवाद निवारण समिति के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने ग्रामसभा में जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामसभा को स्थानीय स्तर पर नशामुक्ति, शुष्क दिवस घोषित करने के संबंध में प्रस्ताव पारित करने का अधिकार दिया गया है। नशामुक्ति के विशेष अधिकार के अंतर्गत ग्रामसभाओं को 1 हजार रूपए तक का जुर्माना लगाने का भी अधिकार है। इस दौरान खनिज विभाग, जल संसाधन विभाग, आबकारी विभाग, महिला बाल विकास विभाग, कृषि विभाग, मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों ने पेसा एक्ट अधिनियम के अंतर्गत किए गए प्रावधानों की ग्रामीणों को जानकारी दी।