रिहा होने वाले हैं नवजोत सिंह सिद्धू? जनवरी में आ सकते हैं बाहर, 4 महीने की राहत के आसार
चंडीगढ़
रोड रेज मामले में 1 साल की सजा काट रहे नवजोत सिंह सिद्धू जल्दी रिहा हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि 6 महीनों की सजा पूरी कर चुके सिद्धू जनवरी में जेल से रिहा हो सकते हैं। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि पूर्व पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष जेल में 'मुंशी' का काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1988 के मामले में सिद्धू को एक साल की सजा सुनाई थी। उन्होंने 20 मई को कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया था।
रिपोर्ट के अनुसार, जेल विभागों के कई सूत्र बता रहे हैं कि अधिकारियों ने सिद्धू के व्यवहार को लेकर पॉजिटिव फीडबैक दिया है। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि उन्हें जनवरी में रिहा किया जा कता है। आमतौर पर सरकारें उन कैदियों को छूट देती हैं, जो जेल के अंदर अच्छा व्यवहार करते हैं। कहा जा रहा है कि पूर्व क्रिकेटर के मीडिया सलाहकार के बयान के बाद इन अटकलों को और हवा मिली। सुरिंदर सिंह ने कहा था, 'सिद्धू जी के जेल से बाहर आते ही मिशन 2024 शुरू हो जाएगा। पंजाब को बचाने की जंग जारी रहेगी। पंजाब अभी भी डिप्रेशन में है। सिद्धू ने इससे बाहर निकलने का मॉडल दिया था। पंजाब के इंजन को बदलने की जरूरत है रिपेयर होने की नहीं। देखते हैं।'
रिपोर्ट के अनुसार, एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि सिद्धू जेल में 'मुंशी' का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 'सिद्धू के मामले में ऐसा कोई भी बर्ताव सामने नहीं आया है, जो आपत्तिजनक हो। वह काफी समय ध्यान में गुजारते हैं।' उन्होंने जानकारी दी कि पंजाब जेल मैनुअल के मुताबिक, एक कैदी को जेल में एक महीना गुजारने पर 4 दिनों की राहत मिलती है। अगले साल जनवरी तक सिद्धू 8 महीनों के लिए 32 दिन जुटा लेंगे।
यहां से मिल सकती है छूट
एक अन्य प्रावधान के तहत एसपी 30 दिनों की छूट दे सकता है। अधिकारी ने बताया कि डीजीपी (जेल) और एडीजीपी (जेल) 60 और दिनों की छूट दे सकते हैं। अधिकारी ने कहा, 'इसके लिए राजनीतिक सहमति जरूरी होती है। पहले कैबिनेट ऐसी छूट पर मुहर लगाती है। इसके बाद फाइल राज्यपाल के पास भेजी जाती है। पहले एक ही सूची में सभी नाम डालकर राज्यपाल को भेजे जाते थे। अब राज्यपाल ने नियम बनाया है कि छूट के लिए हर दोषी की अलग-अलग फाइल भेजी जाए।' अगर सिद्धू को ये सभी छूट मिलती हैं, तो वह 4 महीने पहले जेल से बाहर आ सकते हैं।