राजधानी में बिना फूड लाइसेंस के चल रहे शराब अहाते
भोपाल
राजधानी में शराब अहातों का संचालन बिना फूड लाइसेंस के किया जा रहा है। इसकी जानकारी खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अमले को भी है। बावजूद इसके कभी न तो इनकी जांच होती है और न ही कार्रवाई। दरअसल, खाद्य पदार्थ का व्यवसाय करने वालों को फूड लाइसेंस लेना अनिवार्य है। इसके लिए बकायदा अभियान चलाया गया। इसका फायदा भी हुआ और हजारों व्यापारियों ने लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन बनवाए, लेकिन शहर के 90 शराब अहातों में इसका पालन सालों से नहीं हो रहा है। शराब दुकानों में अहाता खोलने की अनुमति आबकारी विभाग द्वारा दी जाती है। इसके लिए लाइसेंस फीस का दो फीसदी शुल्क के रूप में जमा करना पड़ता है।
30 दुकानों पर अवैध संचालन: साल 2022-23 में सरकार ने आबकारी नीति में बदलाव करते हुए देशी और विदेशी शराब दुकानों को कंपोजिट दुकान में परिवर्तित कर दिया गया, जिसके बाद से हर दुकान पर देशी-विदेशी शराब मिलने लगी। भोपाल में शराब की 90 कंपोजिट दुकानें संचालित की जा रही हैं, 30 दुकानों पर अवैध अहाते चल रहे हैं।
इन्हें लाइसेंस लेना अनिवार्य: सभी खाद्य निर्माता, पैकर्स, थोक विक्रेता, वितरक एवं विक्रेता, सभी खाद्य आयतक, सभी 100 प्रतिशत खाद्य निर्यात करने वाली इकाईयां, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, कैंटीन, कैटर्स, सभी खाद्य ट्रांसपोर्ट, खाद्य भंडारण प्रतिष्ठान, पैकिंग और लेबल लगाने वाली इकाईयां भी शामिल हैं।