August 21, 2026

स्व सहायता समूह में निवेश का झांसा देकर महिलाओं से लोन निकलवाकर रकम हड़पने वाली महिला गिरफ्तार

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▪️ आरोपिया द्वारा महिलाओं को स्व सहायता समूह में निवेश कर लाभ कमाने का लालच देकर मुद्रा लोन एवं पर्सनल लोन निकलवाए गए।
▪️ लोन की रकम स्वयं प्राप्त कर उपयोग करने तथा हितग्राहियों के बैंक दस्तावेज अपने पास रखने का आरोप है।
▪️ प्रकरण में लगभग 15 लाख रुपये की धोखाधड़ी की शिकायत पर थाना जामुल में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई।
▪️ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपिया को घेराबंदी कर पकड़ा तथा लोन कार्ड, बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, मजदूर कार्ड एवं आधार कार्ड जप्त किए।

मुख्य बिंदु
दिनांक 20.08.2026 को प्राप्त शिकायत पर थाना जामुल पुलिस द्वारा त्वरित विवेचना करते हुए स्व सहायता समूह में निवेश के नाम पर महिलाओं से लोन निकलवाकर रकम हड़पने की आरोपिया को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण
प्रार्थिया श्रीमती त्रिवेणी साहू, निवासी कुरूद द्वारा थाना जामुल में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि ग्राम कुरूद निवासी विद्या साहू द्वारा महिलाओं को स्व सहायता समूह में निवेश कर लाभ कमाने का लालच दिया गया। आरोपिया द्वारा महिलाओं से मुद्रा लोन एवं पर्सनल लोन निकलवाकर लोन की रकम स्वयं प्राप्त कर उपयोग की गई तथा हितग्राहियों के एटीएम कार्ड एवं बैंक पासबुक अपने पास रखे गए। प्रार्थिया के अनुसार इस प्रकार लगभग 15 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई।

शिकायत पर थाना जामुल में अपराध क्रमांक 592/2026, धारा 318(4) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दिनांक 20.08.2026 को आरोपिया को घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ एवं प्रकरण में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आरोपिया द्वारा महिलाओं से लोन निकलवाकर रकम स्वयं प्राप्त कर खर्च करना बताया गया। आरोपिया के कब्जे से संबंधित दस्तावेज एवं कार्ड जप्त किए गए। आरोपिया को दिनांक 21.08.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।

मॉडस ऑपरेंडी (अपराध करने का तरीका)
आरोपिया द्वारा महिलाओं को स्व सहायता समूह में निवेश करने पर लाभ मिलने का विश्वास दिलाकर उनके नाम से मुद्रा लोन एवं पर्सनल लोन निकलवाए जाते थे। लोन की रकम स्वयं प्राप्त कर उपयोग करने तथा संबंधित हितग्राहियों के बैंक एवं पहचान संबंधी दस्तावेज अपने पास रखने का तरीका अपनाया गया।

घटना स्थल
ग्राम कुरूद, थाना जामुल क्षेत्र, जिला-दुर्ग।

आरोपी का नाम
विद्या साहू, उम्र 33 वर्ष, निवासी भाठापारा बाजार चौक, ग्राम कुरूद, थाना जामुल, जिला-दुर्ग।

जप्त सामग्री

  1. लोन कार्ड।
  2. बैंक पासबुक।
  3. एटीएम कार्ड।
  4. मजदूर कार्ड।
  5. आधार कार्ड।

सराहनीय कार्य
उक्त कार्यवाही में थाना जामुल में पदस्थ पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रकरण की विवेचना में शिकायत के तथ्यों का परीक्षण, आरोपिया की पतासाजी, घेराबंदी एवं आवश्यक दस्तावेजों की जप्ती की कार्रवाई की गई।

दुर्ग पुलिस की अपील
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी स्व सहायता समूह, निवेश, लोन अथवा वित्तीय योजना में शामिल होने से पूर्व उसकी वैधता एवं संबंधित संस्था की जानकारी का सत्यापन अवश्य करें। अपने बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड अथवा अन्य वित्तीय दस्तावेज किसी अन्य व्यक्ति को अनावश्यक रूप से न सौंपें। किसी प्रकार की वित्तीय धोखाधड़ी होने पर तत्काल निकटतम थाना अथवा पुलिस को सूचना दें।

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