अनियमितताओं को लेकर अशासकीय संस्था की विभागीय मान्यता निरस्त
भोपाल
आयुक्त सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग डॉ. ई. रमेश कुमार ने हरदा जिले की सामाजिक संस्था 'पहल सामाजिक विकास संस्था' पर सख्त कार्यवाही करते हुए विभागीय मान्यता निरस्त कर दी है।
निरीक्षण में पाई गई थीं खामियाँ
अशासकीय संस्था द्वारा विभागीय मान्यता नियमों का पालन नहीं करने व भारत सरकार के प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग यूनिट (पीएमयू) द्वारा किये गये निरीक्षण के दौरान संस्था में पाई गई अनियमितताओं के कारण संस्था को भारत सरकार से प्रदाय होने वाले अनुदान पर रोक लगी थी एवं प्रदान की गई अनुदान मय ब्याज सहित वसूल किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग द्वारा संस्था को नोटिस जारी कर संस्था का जवाब जिला कलेक्टर के अभिमत के साथ 28 सितंबर 2022 तक मांगा गया था। उत्तर संतोषजनक न होने के कारण संस्था की विभागीय मान्यता तत्काल प्रभाव से निरस्त की गई है। इसके साथ ही कलेक्टर हरदा को पत्र जारी कर निर्देशित किया गया है कि संबंधित संस्था को जारी अनुदान राशि मय ब्याज सहित वसूल की जाए।