September 26, 2024

PTI सीनेटर स्वाति की जमानत अर्जी पर सुनवाई 12 दिसंबर तक टली, बलूचिस्तान पुलिस की हिरासत में आजम खान स्वाति

0

इस्लामाबाद
सैन्य अफसरों के खिलाफ विवादित ट्वीट मामले में गिरफ्तार पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के सीनेटर आजम खान स्वाति की जमानत याचिका पर सुनवाई 12 दिसंबर तक के लिए स्थगित हो गई है।

इस्लामाबाद की एक अदालत ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के सीनेटर आजम खान स्वाति की विवादित ट्वीट मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई 12 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, आजम खान स्वाति फिलहाल एक मामले में बलूचिस्तान पुलिस की हिरासत में हैं। स्वाति पर अलग-अलग ट्वीट के जरिए सैन्य अधिकारियों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगा है।

सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश राजा आसिफ महमूद ने कहा कि उनका बहुद जल्द दूसरी अदालत में ट्रांसफर होने वाला है, इसलिए दूसरे न्यायाधीश स्वाति की याचिका पर सुनवाई करेंगे। इसके बाद न्यायाधीश ने सुनवाई स्थगित कर दी और कहा कि अगर 12 दिसंबर तक उनके तबादले की अधिसूचना जारी नहीं की गई तो वह याचिका पर सुनवाई करेंगे।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट में आजम खान स्वाति के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल के विवादित ट्वीट को लेकर पाकिस्तान में कई मामले दर्ज किए गए हैं। जबकि बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने स्वाति के खिलाफ अतिरिक्त मामले दर्ज नहीं करने का आदेश दिया है।

14 अक्तूबर को, पाकिस्तान के संघीय जांच प्राधिकरण (FIA) ने सेना प्रमुख, न्यायपालिका और अन्य सरकारी संस्थानों के खिलाफ सोशल मीडिया पर 'धमकी भरा संदेश' पोस्ट करने को लेकर पीटीआई सीनेटर आजम खान स्वाति को गिरफ्तार किया था। इस मामले में स्वाति को जमानत मिल गई थी। हालांकि, पूर्व सेनाध्यक्ष कमर जावेद बाजवा सहित शीर्ष सैन्य अधिकारियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर एफआईए ने फिर से स्वाति को गिरफ्तार कर लिया था।

पाक मीडिया के मुताबिक, दो दिसंबर को बलूचिस्तान पुलिस ने क्वेटा में इसी तरह के एक मामले में पीटीआई सीनेटर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के समय वह अदियाला जेल में न्यायिक हिसारत में थे। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान ने आजम खान स्वाति की गिरफ्तारी की निंदा की थी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed