September 26, 2026

पांच वर्षीय बालिका से लैंगिक अपराध के प्रकरण में आरोपी धनेंश्वर साहू उर्फ जनता को विशेष न्यायालय ने आजीवन कारावास सहित विभिन्न सजाओं से किया दंडित

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▪️ थाना उतई में दिनांक 10.04.2026 को दर्ज गंभीर लैंगिक अपराध के प्रकरण में पुलिस ने त्वरित विवेचना पूर्ण कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की।
▪️ प्रकरण में आरोपी धनेंश्वर साहू उर्फ जनता को दिनांक 11.04.2026 को गिरफ्तार कर दिनांक 25.04.2026 को अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
▪️ विशेष न्यायालय (पॉक्सो), दुर्ग द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों एवं न्यायिक अभिलेख के आधार पर दिनांक 25.09.2026 को आरोपी को विभिन्न धाराओं में दोषसिद्ध किया गया।
▪️ न्यायालय द्वारा आरोपी को विभिन्न धाराओं में आजीवन कारावास तथा 07 वर्ष, 10 वर्ष एवं 07 वर्ष के सश्रम कारावास की सजाएं सुनाई गईं।
▪️ विभिन्न धाराओं में कुल 13,000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित करते हुए अर्थदण्ड अदा नहीं करने पर अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा निर्धारित की गई।
▪️ मामले की विवेचना श्रीमती भारतीय मरकाम नगर पुलिस अधीक्षक नेवई द्वारा की गई है तथा इसकी न्यायालय में पैरवी श्रीमती रूपवती तेलीदार द्वारा की गई हैं।

मुख्य बिंदु
थाना उतई के प्रकरण में पुलिस द्वारा समयबद्ध विवेचना करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया तथा आवश्यक साक्ष्य संकलित कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में विशेष न्यायालय (पॉक्सो), दुर्ग द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध कर विभिन्न सजाओं से दंडित किया गया।

संक्षिप्त विवरण
दिनांक 10.04.2026 को थाना उतई क्षेत्र में 4.5 वर्षीय बालिका से संबंधित लैंगिक अपराध की सूचना प्राप्त होने पर थाना उतई में अपराध पंजीबद्ध कर तत्काल विवेचना प्रारंभ की गई। प्रकरण में आरोपी धनेंश्वर साहू उर्फ जनता को दिनांक 11.04.2026 को गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा विवेचना पूर्ण कर दिनांक 25.04.2026 को अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

न्यायिक अभिलेख के अनुसार प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2), 87, 109, 238 एवं 65(2), लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 5(ड) सहपठित धारा 6 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(v) के अंतर्गत अभियोजन किया गया।

विशेष न्यायालय (पॉक्सो), दुर्ग द्वारा दिनांक 25.09.2026 को निर्णय पारित कर आरोपी को दोषसिद्ध किया गया तथा दिनांक 26.09.2026 को सजा संबंधी आदेश पारित किया गया। न्यायालय द्वारा विभिन्न धाराओं में आजीवन कारावास, 07 वर्ष, 10 वर्ष एवं 07 वर्ष के सश्रम कारावास की सजाएं तथा विभिन्न धाराओं में कुल 13,000 रुपये का अर्थदण्ड निर्धारित किया गया। अर्थदण्ड अदा नहीं करने की स्थिति में अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भी निर्धारित की गई।

घटना स्थल
कुंआंपारा, बंजारीपारा, उतई, थाना उतई क्षेत्र, जिला दुर्ग।

आरोपी का नाम

  1. धनेंश्वर साहू उर्फ जनता, उम्र 40 वर्ष, निवासी बंजारीपारा, उतई, थाना उतई, जिला दुर्ग।

सराहनीय कार्य
प्रकरण की विवेचना एवं आवश्यक वैधानिक कार्यवाही में श्रीमती भारती मरकाम, नगर पुलिस अधीक्षक नेवई, जिला दुर्ग; निरीक्षक महेश ध्रुव, तत्कालीन थाना प्रभारी उतई, वर्तमान थाना प्रभारी थाना धमधा, जिला दुर्ग; उप निरीक्षक प्रमोद सिन्हा, तत्कालीन थाना उतई, वर्तमान थाना प्रभारी थाना पुरानी भिलाई, जिला दुर्ग; आरक्षक 137 जी. जगमोहन, आरक्षक 1687 राजीव दुबे, आरक्षक 680 महेश यादव, आरक्षक 1153 विक्रम साहू, महिला आरक्षक 681 पूजा सोनकर, महिला आरक्षक 1288 बिंदु भाले, थाना उतई तथा आरक्षक 307 खेमू राम साहू, रक्षित केन्द्र दुर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

पुलिस द्वारा प्रकरण में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही पूर्ण कर समयबद्ध रूप से अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की ओर से न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक श्रीमती रूपवती तेलीदार द्वारा पैरवी की गई।

दुर्ग पुलिस की अपील
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि बच्चों की सुरक्षा के प्रति सदैव सजग रहें। बच्चों के साथ किसी भी प्रकार के लैंगिक अपराध, शोषण अथवा संदिग्ध गतिविधि की जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें। पीड़ित बच्चे की पहचान एवं निजता की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें तथा प्रकरण से संबंधित संवेदनशील जानकारी अनावश्यक रूप से सार्वजनिक न करें। किसी भी आपात स्थिति में पुलिस को तत्काल सूचित कर आवश्यक सहयोग प्रदान करें।

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