November 15, 2024

यूपी गजब है! पहले चूहे खा गए थे 500 KG गांजा, अब शेल्टर हाउस से 110 बकरे-बकरियां गायब

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 मथुरा

मथुरा में पुलिस के कब्जे का 500 किलोग्राम गांजा चूहे खा गए थे। अब नोएडा में भी ऐसा ही मामला सामने आया है। नोएडा के सेक्टर-94 स्थित एनिमल शेल्टर हाउस में रखे गए पुलिस के 110 बकरे और बकरियां गायब हो गईं हैं। जिला न्यायालय ने पुलिस को उक्त बकरे-बकरियों को उनके मालिक को सुपुर्द करने के आदेश दिए हैं।

पुलिस ने जून 2021 में चेकिंग के दौरान बकरे-बकरियों से लदी एक पिकअप को पकड़ा था। इस गाड़ी में ठूंस ठूंसकर 110 बकरे और बकरियां भरे गए थे। पुलिस ने चालक संतोष निवासी ओरैया के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया था और बकरे-बकरियों को सेक्टर-94 एनिमल शेल्टर हाउस भेज दिया था।

अब कोर्ट ने सेक्टर-20 पुलिस को सभी बकरे उसके मालिक को सुपुर्द करने के आदेश दिए हैं। इस पर जब पुलिस ने एनिमल शेल्टर हाउस में संपर्क किया तो उन्होंने बकरे लौटाने से मना कर दिया। शेल्टर हाउस के मैनेजर योगेंद्र का कहना है कि बकरे मर चुके हैं। मैनेजर के बयान से पुलिस के होश उड़ गए। पुलिस सूत्रों से पता चला है कि शेल्टर होम से उक्त बकरों को बेच दिया गया है।

देखभाल के लिए रुपये भी दिए : पीड़ित संतोष ने बकरों की देखभाल के लिए पशु आश्रय स्थल के मैनेजर को 94 हजार भी दिए थे, लेकिन बकरे न मिलने के बाद उसने कोर्ट में गुहार लगाई। कोर्ट ने पुलिस को बकरे बरामद करने के आदेश दिए।

मैनेजर के खिलाफ केस : कोर्ट का सख्त आदेश है कि संतोष को उसके बकरे लौटा दिए जाएं। बकरों की बरामदगी के लिए पुलिस ने शेल्टर होम के मैनेजर योगेंद्र के खिलाफ आईपीसी की धारा 406 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

तीन साल तक हो सकती है कैद

भारतीय दंड संहिता की धारा 406 में एक गैर जमानती अपराध की सजा का प्रावधान दिया गया है। इसमें किसी व्यक्ति के विश्वास का आपराधिक हनन करने वाले व्यक्ति को कारावास की सजा का प्रावधान है। जिसकी समय सीमा को तीन बर्षों तक बढ़ाया जा सकता है, साथ ही दोषी को आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है या फिर दोनों का भी प्रावधान है। एडीसीपी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि इस मामले में कोतवाली प्रभारी के लिए कोर्ट से आदेश आया था, उन्होंने जज के समक्ष पेश होकर मामले में की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी दी, पुलिस बकरे बरामद करने के लिए प्रयास कर रही है। 

मथुरा में आया था हैरान कर देने वाला मामला

बता दें कि, इससे पहले मथुरा के शेरगढ़ और हाईवे थाना पुलिस ने 2018 में दो अलग-अलग मामलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत 500 किग्रा से ज्यादा गांजा जब्त कर मालखाने में रखा था, इसकी कीमत 60 लाख रुपये से अधिक थी। पुलिस ने सबूत के तौर पर गांजे को पेश भी किया, लेकिन बाद में पुलिस ने बताया है कि गांजा तो चूहे खा गए हैं। पुलिस ने बकायदा अपनी रिपोर्ट में लिखा कि गोदाम में चूहे काफी ज्यादा हैं और उनसे गांजे को नहीं बचाया जा सका। कोर्ट के समक्ष पुलिस ने जब्त गांजा पेश करने में बेबसी जाहिर की। पुलिस की बात सुनकर जज भी हैरान रह गए थे। 
 

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