उप निर्वाचन में लापरवाही, मतदान अधिकारी का रोका गया वेतन वृद्धि
कांकेर
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-80 भानुप्रतापपुर (अजजा) के उप निर्वाचन में मतदान केंद्र क्रमांक-80 भानुप्रतापपुर-2 के पीठासीन अधिकारी संगम कुमार, व्याख्याता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ताड़ोकी, विकासखण्ड अंतागढ़ का एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला द्वारा आदेशित किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार मतदान केंद्र क्रमांक-80 भानुप्रतापपुर-2 के पीठासीन अधिकारी संगम कुमार द्वारा मतदान दिवस 5 दिसम्बर को वास्तविक मतदान के पूर्व इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में किये गये मॉकपोल के बाद सीआरसी नहीं किया गया था, जिसके कारण मतदान के दौरान पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र 17(ग) में दर्शित मतदाताओं की संख्या एवं कंट्रोल यूनिट में दर्शित मतदाताओं की संख्या में भिन्नता पाई गई। मतगणना के दौरान टेबल क्रमांक-10 के गणना अभिकर्ता द्वारा इस पर आपत्ति दर्ज कराये जाने से अंतत: ईवीएम से मतगणना की कार्यवाही नहीं करते हुए उक्त ईवीएम की गणना को शामिल नहीं किया गया। पीठासीन अधिकारी संगम कुमार द्वारा प्रस्तुत अपने स्पष्टीकरण में वास्तविक मतदान के पूर्व मॉकपोल के बाद सीआरसी नहीं करने के संबंध में त्रुटी होना स्वीकार किया गया।
वास्तविक मतदान के पूर्व मॉकपोल के पश्चात सीआरसी नहीं किया जाना निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के विपरित होने के साथ ही पीठासीन अधिकारी का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के भी विपरित होने के कारण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला द्वारा मतदान क्रमांक-80 भानुप्रतापपुर-2 के पीठासीन अधिकारी संगम कुमार व्याख्याता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ताड़ोकी, विकासखण्ड अंतागढ़ का एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के आदेश दिये गये हैं।