November 8, 2026

फिरोजपुर में तेज आवाज वाले पटाखों पर बैन, बनाने और बेचने पर भी रोक

0
Punjab_News_06-2-3.jpg

फिरोजपुर.

फिरोजपुर में पटाखे फोड़ने और बेचने वालो के लिए अहम खबर सामने आई है. इस खबर के अनुसार एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डॉ. अमनदीप कौर ने इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड 2023 के सेक्शन 163 के तहत जिले में तेज आवाज वाले पटाखे बनाने, स्टोर करने, खरीदने और बेचने पर बैन लगा दिया है.

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लाइसेंसी वेंडर सिर्फ तय जगहों पर सुबह 10 बजे से शाम 7:30 बजे तक पटाखे बेच सकेंगे. वहीं पटाखो को फोड़ने का समय भी निर्धारित है. आपको बता दें कि पटाखों की बिक्री शहर में हर इलाके में नहीं की जा सकेगी इसके लिए एक जगह निर्धारित की गई है. जानकारी के अनुसार फिरोजपुर शहर में सिविल हॉस्पिटल के पास मॉल रोड बैक साइड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के सरकारी स्कूलों/ग्राउंड्स, फिरोजपुर कैंट में मनोहर लाल स्कूल, ममदोट में BSF ग्राउंड, तलवंडी भाई, जीरा, मल्लांवाला, मक्खू और गुरुहरसहाय में दशहरा ग्राउंड में होगी. सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत होगी और ये सभी जगहें नो-स्मोकिंग जोन होंगी. स्कूल, हॉस्पिटल, कोर्ट और धार्मिक जगहों जैसे साइलेंस जोन के पास पटाखे जलाने पर पूरी तरह बैन रहेगा.

पटाखे फोड़ने का समय भी निर्धारित –
आपको बता दें कि आदेश के अनुसार पटाखे फोड़ने का समय भी निर्धारित किया गया है. –

  • दिवाली के दिन, 8 नवंबर को रात 8 बजे से 10 बजे तक
  • गुरुपर्व के दिन, 24 नवंबर को सुबह 4 बजे से 5 बजे तक और रात 9 बजे से 10 बजे तक
  • क्रिसमस के दिन, 25-26 दिसंबर और नए साल, 31 दिसंबर, 1 जनवरी को रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक.

इस नियम को नहीं मानने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *