विधायक राहुल सिंह लोधी को शीतकालीन सत्र के लिए अयोग्य घोषित,जारी किया नोटिस
भोपाल
टीकमगढ़ जिले के खरगापुर निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी विधायक राहुल सिंह लोधी की न्यायालय द्वारा सदस्यता शून्य किए जाने के बाद विधानसभा सचिवालय ने उन्हें नोटिस दिया है। इसमें उनसे दो दिन में अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा है। इसके बाद उनके वेतन-भत्तों पर रोक लगाई जा सकती है। इसके साथ ही उनके द्वारा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हें भी शून्य घोषित किया जा सकता है।
राहुल लोधी सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे याचिका
उधर, राहुल लोधी ने सुप्रीम कोर्ट में इस निर्णय के विरुद्ध अपील दायर करने की तैयारी कर ली है। जबलपुर उच्च न्यायालय ने कांग्रेस की प्रत्याशी चंदा सिंह गौर की याचिका पर 2018 के विधानसभा चुनाव में राहुल सिंह लोधी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में सरकार से अनुबंधित निजी एजेंसी से साझेदारी की बात छुपाने के मामले में निर्र्वाचन शून्य घोषित किया है।
साथ ही विधायक के नाते मिल रहे सभी लाभ रोके जाने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्य निर्र्वाचन पदाधिकारी न्यायालय के आदेश की प्रति विधानसभा सचिवालय को भेजीहै । इसका परीक्षण करने के बाद विधायक को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस देकर पूछा गया है कि न्यायालय का आदेश प्राप्त हुआ, उसको लेकर अपनी स्थिति दो दिन में स्पष्ट करें। इसके बाद विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी।