क्रिसमस और न्यू ईयर की पार्टी में यूपी वाले रखें ये खास ध्यान, नहीं तो हो सकती है जेल
गोरखपुर
गोरखपुर जिला आबकारी अधिकारी ने कहा है कि होटल, रेस्टोरेंट एवं बैंकेट हॉल में यदि क्रिसमस डे 25 दिसम्बर और न्यू ईयर को पार्टियों के आयोजन के लिए शराब का उपभोग करना है तो इसके लिए नियमों के तहत अनुमति जरूर ले लें। उन्होंने कहा है कि 25 दिसम्बर (क्रिसमस डे), नव वर्ष व किसी अन्य ऐसी पार्टी का आयोजन करना है जिसमें मदिरा का उपभोग होना है तो उसके लिए अकेजनल बार (एफएल-11) अनुज्ञापन प्राप्त करने के बाद ही मदिरा परोसी जाए। अन्य प्रांत की मदिरा किसी भी दशा में न परोसी जाए। यदि किसी होटल, रेस्टोरेंट एवं बैंकेट हॉल में बिना किसी बार लाइसेंस के मदिरा परोसी जाती है या अन्य प्रांत की मदिरा इस्तेमाल की जाती है तो उसके मालिक और मैनेजर के विरुद्ध आबकारी अधिनियम तथा आईपीसी की धाराओं में कठोर कार्यवाही की जाएगी।
होटलों में नए साल के जश्न की तैयारी, रखें सावधानी
होटलों, रेस्टोरेंट और रिजॉर्ट में लोग नये साल के जश्न को लेकर तैयारी कर रहे हैं। होटलों और रेस्टोरेंट में नये साल के जश्न को लेकर पैकेज भी बुक हो रहा है। ऐसे में कोरोना के चलते भी लोगों को सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। हालांकि नये साल के जश्न को लेकर अभी किसी तरह की गाइड लाइन नहीं है। कोई गाइड लाइन आती है तो उसका अनुपालन करना होगा।
बता दें कि चीन में कोरोना के संक्रमण से सहमी दुनिया के इतर शहर में क्रिसमस और नये साल के जश्न को लेकर फिलहाल कोई चिंता नहीं दिख रही है। होटलों से लेकर रिजॉर्ट तक नये साल के जश्न को लेकर तैयारियों जोरों पर हैं। न्यू ईयर के जश्न को लेकर लोग देश ही नहीं विदेशों के लिए एयर टिकट बुक करा रहे हैं। हालांकि होटल और टूर-ट्रैवल वाले कोरोना को लेकर आ रही खबरों के बीच असमंजस में हैं, उन्हें सरकार की गाइड लाइन का इंतजार है।