बालू पर बड़ी राहतः बिहार में अब मार्च तक होगा खनन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- कर लें पर्याप्त भंडारण
बिहार
बिहार में निर्माण कार्य करा रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। राज्य में बालू का खनन अभी बंद नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार को बड़ी राहत देते हुए बालू खनन की अवधि 31 मार्च तक बढ़ा दी है। इससे बालू संकट उत्पन्न होने के पहले सूबे को बड़ी राहत मिल गयी है। बिहार के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने न केवल बालू खनन की अवधि विस्तारित की है बल्कि संबंधित प्राधिकार को भी इस दौरान बंदोबस्तधारियो को आवेदन करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति देने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने ही पिछली बार सूबे में 25 दिसंबर तक ही बालू खनन को मंजूरी दी थी। इसके बाद पिछले दिनों खान एवं भूतत्व विभाग ने सभी कार्य विभागों को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी थी और उन्हें आवश्यकता के अनुसार बालू का भंडारण कर लेने को कहा था। हालांकि विभाग राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का भी निर्णय लिया था।
बिहार में इस समय सभी जिलों में बालूघाटों की बंदोबस्ती की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन, इसमें दो से तीन महीने का समय लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशानुसार सूबे में बालूघाटों की बंदोबस्ती की प्रक्रिया नए सिरे से चल रही है। खान एवं भूतत्व विभाग के अपर मुख्य सचिव हरजोत कौर बम्हारा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च तक बालू खनन की अवधि विस्तारित किया है। ऐसे में 25 दिसंबर के बाद प्रदेश में बालू का खनन बंद नहीं होगा।
बता दें कि राज्य में बालू के कारोबार पर खनन माफिया का राज है। इसे पूरी तरह से तोड़ने में सरकार अभी तक नाकाम है। इस नेक्सस में बड़े-बड़े सफेदपोश संलिप्त हैं। बालू माफिया से सांठ गांठ रखने वाले कई आईपीएस और सीनियर ब्यूरोक्रैट्स पर कार्रवाई हो चुकी है। बालू माफिया के गुर्गे अक्सर पुलिस पर हमला कर देते हैं। पुलिस वाले भी बालू के अवैध कारोबार से कमाई करने में पीछे नहीं रहते।