तहसीलदार शहपुरा अमृतलाल धुर्वे के खिलाफ बुजुर्ग महिला ने की लिखित शिकायत
डिण्डोरी
शहपुरा निवासी बुजुर्ग महिला शिवदुलारी अपनी आशियाना बचाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में केस लगाई है जो अभी विचाराधीन है ।बात यह है कि शहपुरा निवास रोड स्थित भूमि खसरा नंबर 581/51 में निर्मित कच्चा मकान एवं खाली जमीन शिवदुलारी का नाम भू-अभिलेख में दर्ज है जिसके मालिकाना हक की लडाई शहपुरा निवासी कृष्ण कुमार अग्रवाल के साथ चल रही है जिसका प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में लंबित है ।
वहीं कृष्ण कुमार अग्रवाल ने अपनी भूमि खसरा नं. 581/40 का मालिकाना हक की डिक्री व्यवहार न्यायालय निवास से प्राप्त कर लिया है जिसके निष्पादन की कारवाई व्यवहार न्यायालय शहपुरा में चल रही है ।
इस प्रकार खसरा नम्बर 581/51 एवं खसरा नम्बर 581/40 दोनों अलग-अलग भूमी है । और अग्रवाल ने अपनी भूमी खसरा नंबर 581/40 के निष्पादन की कारवाई के लिए तहसीलदार शहपुरा अम्रतलाल धुर्वे को आवेदन दिया जबकी इसी भूमी की निष्पादन की कारवाई व्यवहार न्यायालय शहपुरा में विचाराधीन है ।
इस प्रकार एक विषय वस्तु को लेकर निष्पादन की कारवाई व्यवहार न्यायालय शहपुरा एवं तहसीलदार शहपुरा के समक्ष चल रही थी इस बात की जानकारी शिवदुलारी का अधिवक्ता निर्मल कुमार साहू ने तहसीलदार अम्रतलाल धुर्वे को लिखित तर्क के साथ दिया साथ ही आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किया था ।
इसके बाद भी तहसीलदार शहपुरा अम्रतलाल धुर्वे ने विधि विरुद्ध कार्यवाही करके अपने पद का दुरुपयोग कर शिवुदुलारी के भूमी में कृष्ण कुमार अग्रवाल का नाम भू-अभिलेख में दर्ज करने का आदेश दिया है, फिलहाल इस आदेश में एसडीएम शहपुरा ने रोक लगा दी है ।
इस प्रकार तहसीलदार अम्रतलाल धुर्वे के विधि विरुद्ध कार्यवाही के खिलाफ शिवदुलारी ने जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर महोदय के नाम शिकायत पत्र दी है ।
साथ ही मध्यप्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, मुख्य सचिव, संभागायुक्त को शिकायत की एक प्रति भारतीय डाक के माध्यम से भेजी है और तहसीलदार अम्रतलाल धुर्वे के विरूद्ध उचित कार्यवाही करने की मांग कर न्याय की गुहार लगाई है ।