November 24, 2024

1 जनवरी 2023 से बदल रहे हैं ये नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर

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 नई दिल्ली
Rules Changed From 1st January 2023: हर एक महीने की शुरुआत के साथ कई नियमों में बदलाव देखने को मिलता है। जिसका असर आम-आदमी पर सीधा पड़ता है। 1 जनवरी 2023 से एनपीएस, क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस, लॉकर रूल सहित कई नियमों में बदलाव हो रहा है। आइए जानते हैं वो नियम कौन-कौन से हैं? और आपका उनके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। 

1- इन स्मॉल सेविंग स्कीम पर ज्यादा ब्याज दर 
केन्द्र सरकार की तरफ से कुछ स्मॉल सेविंग स्कीम की दरों में बढ़ोतरी की गई है। जिसका लाभ लोगों को आज से मिलेगा। सरकार ने इन योजनाओं की ब्याज दरों को बढ़ाया है – सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, मंथली इनकम सेविंग स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र और सभी पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम। 

2- गाड़ी खरीदने वाले लोगों को झटका 
अगर इस साल आप नई गाड़ी खरदीने की योजना बनाए हैं तो आपके लिए निराश करने वाली खबर है। मारुति सुजुकी, किआ इंडिया सहित कई कंपनियों ने इस साल की पहली तारीख से गाड़ियों की कीमतों में इजाफा कर दिया है। 

3- बैंक लॉकर के कई नियम हुए पुराने 
बैंकों को ग्राहकों से अधिकतम तीन साल का ही लॉकर किराया वसूलने का अधिकार होगा। इसके अलावा बैंकों को खाली लॉकरों की सूची और लॉकर की प्रतीक्षा सूची संख्या दिखानी होगी। बता दें, लॉकर में रखे सामान के नुकसान होने पर भी अब बैंक जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकेंगे। 

4- एसबीआई के क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड प्वाइंट में बदलाव 
एसबीआई के ग्राहक 1 जनवरी 2023 से Amazon.in पर किए गए खर्च 10 गुना के बजाए 5 गुना ही रिवार्ड प्वाइंट पाएंगे। यक्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने वाले लोगों के लिए यह किसी झटके से कम नहीं है।

5- इंश्योरेंस के लिए केवाईसी अनिवार्य 
नए नियमों के अनुसार 1 जनवरी 2023 से इंश्योरेंस खरीदते वक्त केवाईसी करवाना होगा। IRDAI के अनुसार हेल्थ, ऑटो, होम सहित अन्य नए बीमा खरीदने पर इंश्योरेंस करवाना अब अनिवार्य हो गया है। 

6- म्युचुअल फंड खरदीने के लिए पास बुक से नहीं बनेगा काम
सेबी के नियमों के अनुसार अब म्युचुअल फंड निवेशक को बैंक अकाउंट से जुड़ी जानकारी साझा करनी होगी। इसके अलावा अगर आपने केवाईसी के लिए बैंक पासबुक या स्टेटमेंट जमा किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। 1 जनवरी 2023 से म्युचुअल फंड की केवाईसी के लिए वोटर आइडी, आधार कार्ड देना अनिवार्य होगा। 

7- 1 जनवरी, 2023 से एनपीएस से आंशिक निकासी सुविधा बंद 
पेंशन नियामक के 23 दिसंबर को जारी सर्कुलर के मुताबिक एनपीएस से ऑनलाइन आंशिक निकासी की सुविधा 1 जनवरी, 2023 से गवर्मेंट सेक्टर के ग्राहकों के लिए उपलब्ध नहीं होगी। इस सूची में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्रीय स्वतंत्र निकायों के सदस्य शामिल होंगे।
 

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