आय से अधिक संपत्ती मामले में पूर्व सीएमएचओ डॉ.आर एल घृतलहरे को 7 साल की सजा
जांजगीर-चांपा
दस साल पुराने आय से अधिक संपत्ति के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय के विशेष अदालत ने पूर्व सीएमएचओ डॉ.आर एल घृतलहरे को 7 साल की सजा सुनाई है और 10 लाख जुमार्ना किया है।
लोक अभियोजक राजेश पांडेय ने इस मामले मे जानकारी देते हुए बताया कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में एंटी करप्शन व्यूरो ने कार्रवाई की थी और करोड़ों की सम्पत्ति का खुलासा हुआ था। एसीबी ने प्रकरण को जांजगीर के विशेष न्यायालय में पेश किया था, जिसकी सुनवाई हुई और पूर्व सीएमएचओ डॉ.आरएल घृतलहरे को विशेष न्यायालय के न्यायाधीश सुरेश ने 7 साल की सजा सुनाई है, वहीं 10 लाख का जुमार्ना किया है। इसके साथ ही 1 करोड़ 4 लाख 61 हजार की संपत्ति को कुर्की कने के आदेश भी माननीय न्यायालय ने दिए हैं।