12,499 रुपये वाला फोन फ्लिपकार्ट ने एक महिला को रिफंड दिए 42,000 रुपये
नई दिल्ली
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart से स्मार्टफोन खरीदना आम बात है। लेकिन फ्लिपकार्ट पर कुछ ऐसा हुआ कि एक महिला की मौज आ गई है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि एक महिला ने फ्लिपकार्ट से स्मार्टफोन ऑर्डर किया, जिसकी कीमत 12,499 रुपये थी। हालांकि महिला को ऑर्डर हुआ फोन कभी डिलीवर नहीं हुआ है। ऐसी ही घटना बैंग्लोर बेस्ड निवासी दिव्यश्री जे के साथ हुआ।
वापस मिल गए 42,000 रुपये
रिपोर्ट के मुताबिक बैंग्लोर के शहरी जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की तरफ से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर 42,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आयोग ने बताया कि जब ग्राहक की तरफ से एडवांस में फुल पेमेंट कर दिया गया था, तो उसे प्रोडक्ट डिलीवर क्यों नहीं किया गया? ऐसे में उस पर 42,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। बैंग्लोर के राजाजीनगर इलाके की रहने वाली देवाश्री ने 12,499 रुपये में 15 जनवरी 2022 को स्मार्टफोन ऑर्डर किया था। लेकिन यह फोन कभी डिलीवर नहीं हुआ।
ब्याज सहित दिए कुल 42,000 रुपये
देवाश्री की तरफ से फ्लिपकार्ट से कई बार प्रोडक्ट डिलीवरी को लेकर संपर्क किया गया। लेकिन इसके बावजूद फोन कभी ऑर्डर नहीं हुआ। इसके बाद देवाश्री ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के खिलाफ एक शिकायत करने का प्लान किया गया। शिकायत के बाद एक आदेश में आयोग ने फ्लिपकार्ट को फोन की कीमत 12,499 रुपये देने का आदेश दिया गया। सात ही सालाना 12 फीसद ब्याज की दर से कुल 20,000 रुपये और 10,000 रुपये लीगल खर्च देने का फैसला सुनाया। इस तरह महिला को कुल 42,000 रुपये दिए गए।
कोर्ट ने दिया ये फैसला
बैंग्लोर कंज्यूमर कोर्ट ने फैसले में कहा कि फ्लिपकार्ट ने फोन डिलीवरी के मामले में न सिर्फ यूजर्स की डिलीवरी को नजरअंदाज किया, बल्कि अनएथिकल प्रैक्टिस को फॉलो किया गया। साथ ही कहा गया कि कंज्यूमर को आर्थिक तौर पर नुकसान उठाना पड़ा है। इसके अलावा मेंटल ट्रॉमा से गुजरना पड़ा है।