September 24, 2024

हल्द्वानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा -रातोंरात 50 हजार लोगों को नहीं कर सकते बेघर

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नईदिल्ली
उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। देश की सर्वोच्च अदालत ने आज हुई सुनवाई के दौरान कहा कि यह एक मानवीय मुद्दा है। इस केस में कुछ व्यावहारिक समाधान खोजने की जरूरत है। कोर्ट का यह भी कहना है कि रातोंरात 50 हजार लोगों को बेघर नहीं किया जा सकता है। अपने ऑर्डर में कोर्ट ने सरकार को इलाके के लोगों के पुनर्वास के लिए व्यवस्था करने के लिए कहा है।

उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर इस इलाके को 10 जनवरी से अतिक्रम मुक्त कराने के लिए अभियान चलाया जाना था। इसके खिलाफ हल्द्वानी में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इस इलाकें में दशकों से रह रहे लोगों के विरोध-प्रदर्शन को कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एआईएमआईएम जैसे राजनीतिक दलों का समर्थन मिला है।

हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय ने रेलवे और उत्तराखंड सरकार से जवाब मांगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले पर 7 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। 

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