पूर्व CEO चंदा कोचर और पति को बड़ी राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिए रिहाई के आदेश
मुंबई
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कथित ऋण धोखाधड़ी मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए ICICI बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक चंदा कोचर एवं उनके व्यापारी पति दीपक कोचर को जमानत दे दी है। बंबई हाईकोर्ट ने चंदा कोचर एवं उनके व्यापारी पति दीपक कोचर की रिहाई के आदेश जारी किए हैं।
बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार चंदा कोचर की याचिका पर उनकी एवं अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनी थीं और फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोचर दंपति और वीडियोकॉन ग्रुप के संस्थापक वेणुगोपाल धूत को इस मामले में उनकी कथित भूमिका को पिछले महीने सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।
कोचर दंपति ने अपनी गिरफ्तारी को इस आधार पर ‘अवैध' करार दिया है कि सीबीआई की कार्रवाई के लिए पूर्व मंजूरी नहीं ली गई जबिक भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम (पीसीए) के प्रावधानों के तहत ऐसा करना जरूरी है। सीबीआई ने आपराधिक साजिश से संबंधित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत 2019 में दर्ज प्राथमिकी में दीपक कोचर के प्रबंधन वाली कंपनियों-नुपॉवर रिन्यूबल्स, सुप्रीम इनर्जी, वीडियोकॉन इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटिड, वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटिड के साथ-साथ कोचर दंपति और धूत को भी बतौर आरोपी नामजद किया था।
सीबीआई ने आरोप लगाया है कि आईसीआईसीआई बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशा-निर्देशों और बैंक की ऋण नीति का उल्लंघन करते हुए धूत द्वारा प्रवर्तित वीडियोकॉन ग्रुप की कंपनियों को 3,250 करोड़ रुपये का ऋण दिया था।