September 30, 2024

शाहनवाज हुसैन को बड़ा झटका, चलेगा रेप का मुकदमा, SC बोला- आप गलत नहीं होंगे तो बच जाएंगे

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नई दिल्ली

भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन को रेप केस में बड़ा झटका लगा है। यह झटका सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली हुसैन की याचिका को खारिज कर दिया है। शाहनवाज हुसैन के खिलाफ 2018 में रेप का आरोप लगा था। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस आदेश को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि मामले की सही ढंग से जांच होने दीजिए, अगर आप गलत नहीं होंगे तो बच जाएंगे। यह टिप्पणी जस्टिस एस रविंद्र भट और दीपांकर दत्ता की बेंच ने की।

यह है मामला
यह मामला है साल 2018 का। तब दिल्ली में महिला ने कथित रेप केस में भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। महिला ने हुसैन के खिलाफ एफआईआर के लिए लोअर कोर्ट में अपील की थी। हालांकि शाहनवाज हुसैन ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इंकार कर दिया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। हुसैन मामले को लेकर सेशन कोर्ट में पहुंचे थे जहां, उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।

वकीलों ने दी यह दलील
शाहनवाज हुसैन की तरफ से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ लूथरा ने दलीलें पेश की। रोहतगी ने इस दौरान कहा कि महिला की तरफ से शिकायत पर शिकायत की गई। पुलिस ने मामले की छानबीन की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने यह भी कहा कि हुसैन के खिलाफ लगातार हमलों की श्रुंखला चलाई गई। जवाब में शीर्ष अदालत की बेंच ने कहा कि हमें मामले में दखल देने की कोई वजह नजर नहीं आती।

महिला ने लगाया था फॉर्महाउस पर रेप का आरोप
गौरतलब है कि जून 2018 में एक महिला ने भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता के आरोप के मुताबिक घटना उसी साल के अप्रैल महीने की थी। इसमें कहा गया था कि शाहनवाज हुसैन ने महिला को छतरपुर स्थित फार्महाउस पर बुलाया। महिला का कहना है कि इसके बाद कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर उसे पीने के लिए दिया गया। जब वह नशे की हालत में हो गई तो उसके साथ रेप किया गया। महिला इसी मामले में एफआईआर की मांग कर रही है।

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