पंचायतों के बढ़े पावर, अब पच्चीस लाख रुपए तक के नवीन निर्माण कार्यो को दे सकेंगी मंजूरी
भोपाल
प्रदेश की ग्राम पंचायतों के अधिकारों में राज्य सरकार ने इजाफा कर दिया है। अब ग्राम पंचायत स्तर पर 25 लाख रुपए तक के नवीन निर्माण कार्यो की प्रशासकीय स्वीकृति दी जा सकेगी।
राज्यपाल की अनुमति मिलने के बाद पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अवर सचिव शोभा निकम ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए है। अभी तक ग्राम पंचायत स्तर पर केवल पंद्रह लाख रुपए तक के निर्माण कार्यो को प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा सकती थी। अब महंगाई बढ़ने के साथ सभी निर्माण सामग्री की लागत बढ़ गई है। मजदूरी में भी इजाफा हुआ है। ऐसे में ग्राम पंचायतों मेंं सड़कें, भवन, आंगनबाड़ी भवन, पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, स्वास्थ्य केन्द्र, नालियां, नाले, पुल-पुलिया निर्माण कार्य की लागत भी बढ़ गई है। ज्यादा लागत होंने के कारण कई बार ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशासकी मंजूरी नहीं मिल पाती थी। जिले तक ये प्रस्ताव आते थे। इससे इन कामों को मंजूरी मिलने में देरी होती थी। इसलिए अब नवीन निर्माण कार्यो की मंजूरी देने के लिए अधिकतम सीमा बढ़ाकर पच्चीस लाख रुपए कर दी गई है। ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा निर्माण कार्यो के क्रियान्वयन के लिए प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति जारी करने के लिए अधिकारों में वृद्धि की गई है।