September 23, 2024

प्रोफेसर-लेक्चरर भर्ती में OBC को 27 % आरक्षण बना पेंच

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भोपाल

तकनीकी शिक्षा विभाग आधा दर्जन इंजीनियरिंग कालेज और 69 पॉलीटेक्निक में करीब 600 रिक्त पदों पर लेक्चरर की भर्ती नहीं कर पाया है।  ओबीसी के 27 फीसदी आरक्षण का नोटिफिकेशन जारी नहीं होने से डीटीई की समस्याएं बढ़ गई हैं। इससे भर्तियों में करीब दो साल से विराम लगा हुआ है।

प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलीटेक्निक में फैकल्टी के अभाव में शैक्षणिक गतिविधियां चौपट बनी हुई हैं। भर्ती करने में डीटीई को दो प्रमुख नियमों से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते भर्ती प्रक्रिया अटकी हुई है। जीएडी और शासन की तरफ से स्पष्ट आदेश नहीं होने के कारण अधिकारी पशोपेश में बने हुए हैं। डीटीई को समस्त इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलीटेक्निक में करीब 600 लेक्चरर की भर्ती करना है। इसमें 500 पद पॉलीटेक्निक और करीब 100 पद इंजीनियरिंग कॉलेजों में रिक्त बने हुए हैं। वित्त विभाग ने चार साल में 180-180 पदों पर भर्ती करने की स्वीकृति दे दी है।

सोसायटी से रोस्टर नहीं हो सकेगा लागू
प्रदेश में पॉलीटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज सोसायटी के रूप चल रहे हैं। इसमें प्राचार्य, एचओडी और लेक्चरर के एक-एक पद हैं। इसमें कॉलेज और पॉलीटेक्निक को एक-एक यूनिट बनाकर भर्ती करने से रोस्टर का पालन नहीं होगा। इसके चलते अधिकारियों को कोर्ट कचहरी करना होगी। जबकि यूजीसी ने विवि और कॉलेज को एक यूनिट मानकर भर्ती करने के आदेश जारी किए हैं। गत माह विभाग ने पॉलीटेक्निक और कॉलेजों से प्रोफेसरों के स्थानांतरण किए थे, लेकिन उन्होंने अभी तक नवीन पदस्थापना पर आमद दर्ज  नहीं कराई। उन्होंने कोर्ट में याचिका लगाकर अपने स्थानांतरण को रोक भी लिया है।

आरक्षण पर जीएडी मौन
ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने पर संविधान के 50 फीसदी से ज्यादा के आरक्षण देने की परिभाषा बदल जाएगी। इसलिए हाईकोर्ट ने ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने पर रोक लगा रखी है। वहीं, शासन और जीएडी 27 फीसदी आरक्षण को लेकर डीटीई को साफ आदेश जारी नहीं कर रहा है। जबकि डीटीई उनसे इस संबंध में पत्र व्यवहार कर चुका है।

क्या होगा समाधान
शिक्षाविदें का कहना है कि कॉलेज और पॉलीटेक्निक सोसायटी चला रही हैं। इसलिए शासन ने सोसायटी को खत्म कर सभी पदों को शासन में लाना होगा। पदों की संख्या बढ़ने से रोस्टर का पालन सही तरीके से हो सकेगा और सहजता से भर्ती हो पाएंगी। हाईकोर्ट की रोक के बाद ओबीसी का 27 फीसदी आरक्षण की बाध्यता भी खत्म हो सकती है।

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