सरकारी योजना के अंतर्गत इलाज से इलाज में गड़बड़ी, 5 अस्पतालों लगाया जुर्माना
रायपुर
छत्तीसगढ़ में कुछ निजी अस्पतालों के खिलाफ सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। इन अस्पतालों पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी योजना के अंतर्गत इलाज करा रहे मरीजों से ज्यादा पैसे लिए थे। बुधवार को अधिकारियों ने बताया कि 5 अस्पतालों की इस करतूत पर सरकार ने ऐक्शन लिया है। इन पांच अस्पतालों में से चार पर 3 लाख से लेकर 6 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है। इतना ही नहीं इनमें से तीन अस्पतालों को सरकारी योजना के पैनल से भी बाहर कर दिया गया है। एक अन्य अस्पताल पर जुर्माना नहीं लगा है बल्कि उसे सिर्फ पैनल से बाहर किया गया है।
जिन अस्पतालों पर यह ऐक्शन लिया गया है उनमें से चार राजधानी रायपुर में हैं जबकि एक बिलासपुर जिले में स्थित है। अधिकारियों ने बताया कि ये अस्पताल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और डॉक्टर खूबचंद बघेल हेल्थ सहायता योजना में पंजीकृत थे। अस्पताल के ऑडिट के दौरान इनकी करतूतों का पता चला।
जांच-पड़ताल में पता चला कि इन योजनाओं के अंतर्गत अपना इलाज करा रहे मरीजों से ज्यादा पैसे लिए गए। मरीज से ज्यादा पैसा लेने वालों में रामकृष्ण केयर अस्पताल, अंजली नर्सिंग होम, महेर अस्पताल और शाह नर्सिंग होम शामिल हैं। इसके अलावा बिलासपुर में स्थित श्री बालाजी अस्पताल पर भी सरकार ने ऐक्शन लिया है।
इसके बाद राज्य स्वास्थ्य सेवा के निदेशक ने इन अस्पतालों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिये। रामकृष्ण केयर अस्पताल पर 6.16 लाख रुपये का जुर्माना लगा है। उन मरीजों को पैसे वापस किये जाएंगे जिनके इलाज के दौरान अस्पताल ने यह पैसे गलत तरीके से उनसे वसूले थे। इसके अलावा अंजली नर्सिंग होम पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। महेर अस्पताल पर 5 लाख और शाह नर्सिंग होम पर 3 लाख का जुर्माना लगा है। इसके अलावा इन सभी तीनों को इस योजना से बाहर भी कर दिया गया है।
इस नंबर पर करें शिकायत
बिलासपुर में श्रीबालाजी अस्पताल का पंजीकरण एक साल के लिए रद्द किया गया है। अधिकारियों ने बताया है कि अगर किसी मरीज को सरकारी योजनाओं के तहत इलाज कराने में परेशानी हो तो वो अपनी शिकायत टॉल-फ्री नंबर – 104 या 14555 पर सकते हैं।