गर्लफ्रेंड की शिकायत पर BJD विधायक के खिलाफ केस दर्ज, रेप और जबरन गर्भ गिराने के आरोप
भुवनेश्वर
उड़ीसा में बीजेडी विधायक बिजय शंकर दास के खिलाफ पुलिस ने दुष्कर्म और जबरन गर्भ गिराने का केस दर्ज किया है। यह केस, विधायक की गर्लफ्रेंड सोमालिका दास की शिकायत के बाद उड़ीसा हाई कोर्ट के आदेश पर दर्ज किया गया है। जटासिंहपुर के पुलिस अधिकारी रमेश चंद्र सिंह के मुताबिक विधायक के खिलाफ मामला आईपीसी की धारा 376, 313 और 506 के तहत दर्ज किया गया है।
आरोप-शादी के लिए नहीं पहुंचे थे विधायक
पिछले साल माई में सोमालिका ने जटासिंहपुर पुलिस थाने में विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें सोमालिका ने विधायक द्वारा यौन उत्पीड़न और धोखा देने का आरोप लगाया था। सोमालिका के मुताबिक विधायक ने उनसे शादी रचाने की बात कही थी, लेकिन वह सब-रजिस्ट्रार के ऑफिस में पहुंचे ही नहीं। हालांकि एफआईआर के बावजूद पुलिस विधायक के खिलाफ केस दर्ज नहीं कर रही थी। इसके बाद सोमालिका ने मामले को लेकर हाई कोर्ट पहुंची थीं।
सेक्स रैकेट चलाने की भी कही थी बात
सोमालिका की याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के जस्टिस पीके पाणिग्रही ने आदेश सुनाया था। इसमें उन्होंने सोमालिका को नई शिकायत और कोर्ट के आदेश की प्रति के साथ जटासिंहपुर थाने के दरोगा के पास जाने के लिए कहा था। साथ ही कोर्ट ने आईआईसी को भी केस दर्ज करने का आदेश दिया था। गौरतलब है कि इससे पूर्व सोमालिका बीजेडी विधायक के ऊपर सेक्स रैकेट चलाने का आरोप लगा चुकी हैं। इसमें उन्होंने कहा था कि चुनाव के लिए पैसे जुटाने की खातिर ऐसा करते हैं।