नाबालिग मौसेरी बहन से रेप केस में आरोपी को 12 साल कैद की सजा, 35 हजार का जुर्माना भी लगा
कानपुर
कानपुर में नाबालिग मौसेरी बहन से रेप के मामले में अभियुक्त को 12 साल की कैद सजा सुनाई गई। इस मामले में 35 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया। पीड़िता को 35 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने को डीएम को पत्र लिखा गया है। इस मामले में पांच आरोपी दोषमुक्त कर दिए गए।
विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट परवेज अहमद ने रावतपुर के आदर्शनगर निवासी सुधीर कुमार को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। ग्वालटोली अहिराना निवासी पीड़िता की मां ने 21 मई 2014 को ग्वालटोली थाने में रावतपुर के आदर्श नगर निवासी सुधीर, पत्नी नीलम, पिता मोतीलाल, मां मोमबत्ती, भाई धीरज, बहन नीलू रावतपुर निवासी धर्मेंद्र, आदर्श नगर निवासी संजय पर अपहरण, बलवा, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
मां ने आरोप लगाया था सुधीर नाबालिग बेटी को कोचिंग पढ़ाने आता था। 15 मार्च 2014 को भगा ले गया। सुधीर ने 23 अप्रैल 2014 को घर वालों संग किशोरी को पीटा। बाद में लिखापढ़ी करा उसे भगा दिया।
एडीजीसी सुशील कुमार वर्मा व विशेष लोक अभियोजक धर्मेंद्र वर्मा ने बताया चार्जशीट लगाई गई थी। कोर्ट में सुधीर पर दोष सिद्ध हो सका। मोतीलाल व मोमबत्ती की पहले ही मौत हो गई है। नीलम, धीरज, नीलू धर्मेंद्र व संजय को दोष सिद्ध न होने पर बरी कर दिया गया।