दिग्विजय सिंह को बड़ी राहत,मानहानि मामले में कोर्ट ने दी जमानत
भोपाल
भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आज मानहानि के मामले में दिग्विजय सिंह को जमानत दे दी। BJP के प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का आरोप लगाया था। शर्मा का आरोप था कि दिग्विजय सिंह ने 4 जुलाई 2014 को इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सामने उनके खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा था कि वीडी शर्मा ABVP के महामंत्री रहे हैं। उनके द्वारा व्यापमं घोटाले में बिचौलिए का काम किया गया। इससे उनकी छवि आम लोगों में धूमिल हुई है। कोर्ट ने 5 दिसंबर 2022 को धारा 500 के तहत दिग्विजय सिंह पर केस दर्ज किया है।
जानिए क्या है पूरा मामला
भाजपा के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अपने मानहानि मामले में कोर्ट में बताया था कि दिग्विजय सिंह ने 4 जुलाई 2014 को इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सामने उनके खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा था कि वीडी शर्मा ABVP के महामंत्री रहे हैं. उनके द्वारा व्यापमं घोटाले (Vypam ghotala) में बिचौलिए का काम किया है. इसे आम लोगों के द्वारा पढ़ा गया है. जिससे उनकी छवि आम लोगों में धूमिल हुई है. जिससे व्यथित होकर उन्होंने कोर्ट के सामने मानहानि का मुकदमा दायर किया है. आपको बता दें कि कोर्ट ने 5 दिसंबर 2022 को धारा 500 के तहत दिग्विजय सिंह पर केस दर्ज किया है.
आरएसएस के मामले में जमानत पर दिग्विजय
दिग्विजय सिंह ने भिंड में एक राजनीतिक कार्यक्रम में 31 अगस्त 2019 को पत्रकारों से बातचीत में बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया था. उनके इस बयान के खिलाफ ग्वालियर के जिला एवं सत्र न्यायालय में मामला दर्ज किया गया था. हालांकि उनको 24 सितंबर 2022 को जमानत मिल गई.