राज्य सरकार ने जजों के बढ़ाये वेतन-भत्ते, पेंशन में भी होगा हर साल इजाफा
भोपाल
राज्य सरकार ने प्रदेश के न्यायाधीशों और न्यायिक सेवा के सदस्यों को उच्च वेतनमान देते हुए उनके वेतन-भत्तों में इजाफा कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में दिए गए निर्देशों के पालन में यह नये वेतनभत्ते लागू करते हुए इसके लिए नये नियम बनाए गए है। ये नियम जनवरी 2016 से लागू माने जाएंगे।
विधि विभाग ने मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं वेतन, पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण नियम लागू कर दिए है। इसमें सभी न्यायिक सेवा के सदस्यों को एक जनवरी 2016 के पहले और उसके बाद के वेतन-भत्ते चुनने का विकल्प भी दिया गया है। तीन माह के भीतर नये बढ़े हुए वेतन-भत्ते का विकल्प लेने वालों को बढ़े हुए वेतन भत्ते का लाभ मिल सकेगा। सभी न्यायिक सेवा के सदस्यों को एक जुलाई 2016 से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को समय-समय पर लागू दरों पर महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। इसमें वेतन के बकाया की गणना एक जनवरी 2016 से की जाएगी। पूर्व में अंतरिम राहत के लिए किये गए भुगतान को समायोजित करते हुए शेष रकम का भुगतान 25 फीसदी नगद तीन माह के लिए किया जाएगा।
दूसरा 25 प्रतिशत नकद इसके बाद तीन माह की अवधि में तथा शेष पचास प्रतिशत जून 2023 की समाप्ति पर या उसके पहले दिया जाएगा। इसमें सेवानिवृत्ति लाभ बीस वर्ष की सेवा करने वाले न्याायिक सेवा के सदस्यों को मिलेगा। अंतिम आहरित वेतन, पेंशन के प्रयोजन के लिए परिलब्धियों के रुप में लिया जाएगा तथ्ज्ञा पेंशन ऐसी परिलब्धियों का पचास प्रतिशत होगी। परिवार पेंशनरों के मामले में पूर्ण पेंशन ऐसी परिलब्धियों की तीस प्रतिशत होगी। वृद्ध पेंशनरों को सत्तर वर्ष की उम्र पर दस प्रतिशत अधिक पेंशन दी जाएगी। इसमें हर पांच साल में इजाफा होगा और सौ वर्ष या अधिक की आयु पर मूल पेंशन का सौ प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन मिलेगी।
यह होगा पुनरीक्षित वेतनमान
सिविल न्यायाधीश के लिए 77 हजार 840 से 1 लाख 36 हजार 520 वेतनमान होगा। इसी तरह सिविल न्यायाधीश ग्रेड दो को 92 हजार 960, सिविल न्यायाधीश ग्रेड एक को एक लाख 11 हजार, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश को एक लाख 11 हजार, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश ग्रेड दो को एक लाख 22 हजार 700, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश ग्रेड एक को एक लाख 44 हजार 840, जिला न्यायाधीश को एक लाख 44 हजार 840, जिला न्यायाधीश जिन्हें पांच वर्ष की सेवा हो चुकी है उन्हें एक लाख 63 हजार 30, जिला न्यायाधीश में सुपर टाईम स्केल संवर्ग में तीन साल काम कर चुके जजों को एक लाख 99 हजार 100 वेतन।