विधायक राजू पाल हत्याकांड में अतीक के भाई अशरफ को झटका, कोर्ट ने खारिज की ये याचिका
प्रयागराज
बाहुबली अतीक अहमद के भाई और पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ को बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने अशरफ की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए द्वारा बचाव पक्ष के गवाहों की सूची में कटौती किए जाने के आदेश को चुनौती दी थी।
कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि आरोपीगण की ओर से लगातार कोई ना कोई ऐसा तरीका अपनाया जा रहा है जिससे कि मुकदमे का ट्रायल लंबा खींचा जा सके और न्याय को हतोत्साहित किया जा सके। कोर्ट ने कहा कि इस मुकदमे को अंतहीन समय तक खींचने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए द्वारा दिए आदेश में कोई भी अवैधानिकता न पाते हुए याचिका खारिज कर दी । अशरफ की 482 सीआरपीसी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने दिया।
स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए द्वारा 19 जुलाई 2022 और 5 सितंबर 2022 को पारित आदेशों को चुनौती दी गई थी। इन आदेशों में स्पेशल कोर्ट ने अशरफ द्वारा बचाव पक्ष की ओर से 22 गवाहों की सूची को काट दिया था।