नबाब की 335 एकड़ जमीन को सरकार ने धारणाधिकार के तहत बटेंगी
भोपाल
भोपाल नवाब के स्वामित्व को लेकर 22 साल तक विवादों में रही ईदगाढ़ हिल्स की 335 एकड़ जमीन को राज्य सरकार ने धारणाधिकार नियम में लोगों को बांटने का फैसला किया है। राजस्व विभाग ने इसको लेकर तीन साल पहले बनाए गए धारणाधिकार नियम के आधार पर 19 अलग-अलग खसरों वाली भूमि को इस नियम से आवंटित करने के आदेश जारी किए हैं।
राजस्व विभाग द्वारा नगरीय क्षेत्रों की शासकीय भूमि के कब्जा धारकों के लिए 24 सितम्बर 2020 को लागू किए गए धारणाधिकार नियम के लिए भोपाल जिले की हुजूर तहसील की ईदगाह हिल्स की जमीन को चिन्हित किया गया है। इसको लेकर विभाग द्वारा 1356370 वर्गमीटर यानी 335.166 एकड़ जमीन के अलग-अलग 19 खसरों को नोटिफाई किया है।
ये खसरे चिन्हित
जो खसरे चिन्हित किए गए हैं, उसमें 25/2, 26, 28/1/1ख, 44/2, 44/2, 94, 94, 96, 96, 96, 96, 99, 96-99, 100 101, 105 शामिल हैं। इसके साथ ही खसरा नम्बर 105/1/1, 105/1/1, 105/1/1, 105/1/1 की भी जमीन के अलग -अलग टुकड़े इसमें शामिल किए गए हैं।
ऐसे मिलेगा कब्जेधारियों को पट्टा
नगरीय क्षेत्रों में सरकारी प्लाट पर 31 दिसम्बर 2014 की स्थिति में काबिज लोगों से भू भाटक और प्रीमियम राशि लेकर तीस साल के लिए स्थायी पट्टे दिए जाने हैं।
आवासीय
150 वर्गमीटर बाजार मूल्य का 05% प्रतिशत प्रीमियम
200 मीटर बाजार मूल्य का 10% प्रतिशत प्रीमियम
इससे अधिक पर बाजार मूल्य के 100 प्रतिशत के बराबर
व्यवसायिक
20 वर्गमीटर बाजार मूल्य का 25 प्रतिशत प्रीमियम
100 वर्गमीटर बाजार मूल्य का 50 प्रतिशत प्रीमियम
इससे अधिक पर बाजार मूल्य के 100 प्रतिशत के बराबर
ईदगाह हिल्स की जमीन पर पट्टे देने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजे गए थे। अब इन पट्टों के लिए शासन ने नोटिफिकेशन कर दिया है। पूर्व में कुछ लोगों को पट्टे मिल भी चुके हैं।
मनोज उपाध्याय, एसडीएम, बैरागढ़