हाजी याकूब को थोड़ी राहत, बेटे इमरान को इस मामले में हाईकोर्ट से मिली जमानत
मेरठ
पूर्व मंत्री और बसपा नेता हाजी याकूब कुरैशी के बेटे इमरान को गैंगस्टर के मुकदमे में हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। इमरान मुकदमे में मुख्य आरोपी बताया गया था। फिलहाल वह जेल में बंद है।
पूर्व मंत्री और बसपा नेता हाजी याकूब कुरैशी के बेटे इमरान की खरखौदा के अलीपुर में अलफहीम मीटैक्स प्रा.लि.नाम से मीट फैक्ट्री है। इस मीट फैक्ट्री पर 31 मार्च 2022 को पुलिस, प्रशासन समेत छह विभाग की टीम ने छापेमारी की थी। अवैध रूप से मीट पैकेजिंग का खुलासा किया गया था और एक मुकदमा खरखौदा थाने में दर्ज किया गया था।
इसके बाद हाजी याकूब कुरैशी, उनके बेटे इमरान, छोटे बेटे फिरोज, पत्नी संजीदा बेगम समेत सात लोगों पर गैंगस्टर की भी कार्रवाई की गई थी। फिलहाल याकूब कुरैशी को सोनभद्र जेल, इमरान को बलरामपुर और फिरोज को सिद्धार्थनगर जेल में ट्रांसफर किया गया था।
याकूब और इमरान के अधिवक्ता अनिल बख्शी ने बताया कि इमरान की हाईकोर्ट से गैंगस्टर के मुकदमे में जमानत याचिका मंजूर हो गई है, जिसके आर्डर की कॉपी अभी प्राप्त नहीं हो सकी है। उन्होंने जमानत होने की पुष्टि की है। कहा कि ऑर्डर की कॉपी मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।