आज हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने का अंतिम मौका, चूके तो लगेगा भारी भरकम जुर्माना
लखनऊ
अगर आपने अभी तक वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट नहीं लगवाई है तो तत्काल लगवा लें। कोताही पर पांच हजार रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने की समय सीमा 15 फरवरी को समाप्त हो रही है। परिवहन विभाग ने 31 मार्च 2019 से पहले खरीदे गए वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया था। तय तारीख के अंदर गाड़ी नंबर के हिसाब से नंबर प्लेट नहीं लगवाई तो भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
विभाग की तरफ से दोपहिया और चार पहिया वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगाने की तिथियां भी निर्धारित की गई थी। 15 फरवरी 2023 तक सभी नए और पुराने वाहनों में एचएसआरपी लगाना अनिवार्य है। तय अवधि के बाद वाहनों में एचएसआरपी नहीं लगे पाए जाने पर चालान के निर्देश है। आरटीओ (प्रवर्तन) संदीप कुमार पंकज का कहना है कि वाहन स्वामियों से अपील है कि समय रहते प्लेट लगवा लें, अन्यथा कार्रवाई होगी।
एक्सप्रेस-वे परमिट की तिथि 30 मार्च
उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन प्राधिकरण ने तीन मार्गों पर स्थाई सवारी गाड़ी परमिट के लिए 30 मार्च तय की है। राज्य परिवहन प्राधिकरण की सचिव ममता शर्मा ने बताया कि चित्रकूट (भरतकूप)-भरथना (इटावा) वाया बांदा, राठ जालौन, औरैया (बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे) मार्ग पर, लखनऊ (चॉदसराय)-गाजीपुर (मरदह) वाया अम्बेडकरनगर, आजमगढ़, (पूर्वान्चल एक्सप्रेस वे) मार्ग और बोटेनिकल गार्डन सेक्टर-37 नोएडा से कौशाम्बी-मेरठ एक्सप्रेस वे-मोदीपुरम पब्लिक स्कूल (मेरठ) मार्ग पर प्राधिकरण की तरफ से निर्धारित मानकों के अधीन स्वीकृत स्थायी सवारी गाड़ी परमिट की आखिरी तिथि 30 मार्च की है।