निकायों के कानून से खत्म होगा जेल भेजने का प्रावधान!
भोपाल
प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में सरकारी, नजूल और प्राधिकरणों की जमीन पर दिसंबर 2014 से दिसंबर 2020 के बीच काबिज लाखों लोगों को राज्य सरकार उस जमीन का पट्टा देकर मालिकाना हक देगी। वहीं नगरीय निकायों के अधिनियमों में कारावास भेजने के प्रावधान खत्म कर केवल जुर्माने की व्यवस्था बहाल रखी जाएगी। वहीं भोपाल के डीबी मॉल के सामने सहित पन्ना, डबरा बस स्टैंड की जमीन, जलसंसाधन विभाग की श्योपुर में और राजस्व विभाग की जबलपुर और कटनी के गांवों में स्थित बेशकीमती जमीनों को खरीदने के लिए सर्वाधिक ऊंची बोली लगाने वालों को बेचने के प्रस्ताव को आज कैबिनेट में मंजूरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में शाम को छह बजे होने वाली कैबिनेट बैठक में सरकारी भूमि पर कब्जाधारी भूमिहीन गरीबों को पट्टा देने कट आॅफ डेट 31 दिसंबर 2014 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 करने चर्चा की जाएगी।
प्रदेश के नगरीय निकायों में तीन पुराने अधिनियमों से सजा वाली धाराएं हटाई जाएंगी। इनकी जगह नए अधिनियम में अब केवल पैनाल्टी और जुर्माने के प्रावधान रहेंगे। प्रदेश में मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 195,धारा 290, 360 और 362 मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961धारा 208,288, 290 में और मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 में कई धाराए ं है इनमें किसी को भी आज तक सजा नहीं हुई इसलिए इसमें संशोधन किया जा रहा है। कुछ उपबंधों को समाप्त भी किया जाएगा। ग्वालियर जिले में नई तहसील के गठन और ग्वालियर व्यापार मेला में आॅटोमोबाइल विक्रय पर मोटरयान कर में पचास प्रतिशत छूट के प्रस्ताव का अनुमोदन भी कैबिनेट से कराया जाएगा।
तीन लाख करोड़ से अधिक के बजट पर चर्चा
कैबिनेट में आएगा तीन लाख करोड़ रुपए से अधिक के बजट प्रस्ताव को भी मंजूरी दी जाएगी। बजट में महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। लाड़ली बहना, युवा नीति पर अच्छा बजट रखा गया है।
डीबी मॉल के सामने की जमीन और डबरा, पन्ना बस डिपो की भूमि बेचेंगे
राजस्व विभाग की डीबी मॉल के ठीक सामने सड़क के दूसरी ओर एक एकड़ से अधिक जमीन लंबे समय के बाद सरकार बेचने जा रही है। इसमें प्लाट 2 (प्लाट बी) और प्लाट तीन (प्लाट ए) शामिल है। वहीं जलसंसाधन विभाग की वार्ड क्रमांक 12, चंबल कॉलोनी जिला श्योपुर स्थित भूमि, डबरा बस स्टैंड की जमीन का शेष भाग, परिवहहन विभाग की पन्ना बस डिपो स्थिति जमीन, ग्राम चांटी जिला जबलपुर की जमीन, ग्राम चाका कटनी स्थित सम्पत्ति भी बेची जाएगी।