भिवानी कांड मोनू मानेसर के समर्थन में VHP की महापंचायत
भिवानी
नासिर और जुनैद को जिंदा जलाने के मामले में मोनू मानेसर समेत अन्य गोरक्षकों के खिलाफ केस दर्ज होने पर हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए हैं. विश्व हिंदू परिषद ने इस मामले के एक आरोपी श्रीकांत पंडित की पत्नी से मारपीट और उसका गर्भ गिर जाने के मामले में राजस्थान पुलिस पर केस दर्ज करने की मांग की है. साथ ही 22 फरवरी यानी बुधवार को पलवल जिले के हथीन कस्बे में महापंचायत बुलाई है.
विहिप के संयुक्त महामंत्री डॉ. सुरेंद्र जैन हरियाणा के मेवात स्थित नगीना में आरोपी गोरक्षक श्रीकांत के घर पहुंचे और उसके परिजनों से मिले. उन्होंने परिवार को सुरक्षा देने, मृत बच्चे के पोस्टमार्टम और राजस्थान पुलिस पर धारा 312 के तहत केस दर्ज करने की मांग की, जिसे हरियाणा पुलिस ने मान लिया.
विश्व हिंदू परिषद ने बताया कि 22 फरवरी यानी बुधवार को मेवात के हथीन में हिंदू समाज की महापंचायत बुलाई गई है. संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा है कि मामले की सीबीआई जांच हो और निर्दोषों को फंसाने के हर षड्यंत्र के विरुद्ध हिन्दू समाज सड़क से न्यायालय तक लड़ेगा.
मानेसर में मोनू के नेतृत्व वाले गौ रक्षा समूह के सदस्य श्रीकांत पंडित की मां दुलारी देवी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि दो लोगों के कथित अपहरण और हत्या के मामले में पुलिस उनके बेटे को गिरफ्तार करने के लिए घर पर छापेमारी करने आई थी. राजस्थान पुलिस और सादे वेश में आए कुछ गुंडों ने रात के समय उनके घर में जबरन घुसकर 9 माह की गर्भवती बहू कमलेश (श्रीकांत की पत्नी) के पेट पर लात मार दी, जिसके कारण बहू ने अपना बच्चा खो दिया.
यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके दो अन्य बेटों विष्णु और राहुल को जबरन उठा लिया और अपने साथ ले गए. हमें अब भी उनके ठिकाने के बारे में पता नहीं है.
उधर, राजस्थान के भरतपुर पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने बताया, पुलिस ने हरियाणा में नामजद आरोपियों के घरों पर छापा मारा था और हरियाणा पुलिस भी वहां मौजूद थी. आरोपी घर में मौजूद नहीं था. जहां तक घर में प्रवेश करने की बात है, तो न केवल राजस्थान बल्कि हरियाणा पुलिस भी घरों में नहीं घुसी थी. आरोपी का परिवार झूठे आरोप लगा रहा है.
जानिए पूरा मामला?
बता दें कि राजस्थान के भरतपुर निवासी दो युवकों नासिर और जुनैद के जले हुए शव बीते गुरुवार को हरियाणा के भिवानी के नजदीक लोहारू में मिले थे. जुनैद का पशु तस्करी का आपराधिक रिकॉर्ड था और उसके खिलाफ थानों में पांच मामले दर्ज थे.
राजस्थान पुलिस ने मामले में बजरंग दल से जुड़े मोनू मानेसर समेत अनिल, श्रीकांत पंडित, रिंकू सैनी, लोकेश सिंगला के खिलाफ आईपीसी की धारा 143, 365, 367, और 368 एफआईआर दर्ज की थी. फिलहाल मोनू और श्रीकांत अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं. उनकी तलाश में राजस्थान पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है.