हाई कोर्ट ने सतना मेडिकल कालेज भेजे गए भोपाल के डाक्टर का स्थानांतरण आदेश निरस्त
जबलपुर
हाई कोर्ट ने सतना के नवनिर्मित मेडिकल कालेज भेजे गए राजधानी भोपाल निवासी डाक्टर का स्थानांतरण आदेश अनुचित पाते हुए निरस्त कर दिया। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने अपने आदेश में साफ किया कि स्वशासी संस्था की सेवा स्थानांतरणीय नहीं है, इसलिए स्थानांतरण आदेश निरस्त करने योग्य है।
महात्मा गांधी मेडिकल कालेज, भोपाल के फिजियोलाजी विभाग में पदस्थ ट्यूटर व डिमान्सट्रेटर डा. योगेश राठौर की ओर से अधिवक्ता विकास महावर ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि डीएमई ने 17 फरवरी 2023 को उनका स्थानांतरण सतना मेडिकल कालेज कर दिया था। डीएमई ने अलग-अलग मेडिकल कालेजों से 53 डाक्टर्स को सतना मेडिकल कालेज स्थानांतरित किया है। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता सहितअन्य चिकित्सक आदर्श स्वशासी नियम 2018 के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। उनके नियुक्ति आदेश के तहत उन्हें स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, इसलिए उक्त स्थानांतरण आदेश नियम विरुद्ध होने के कारण निरस्त करने योग्य है।