आज कैबिनेट में लाड़ली बहना योजना को मिलेगी हरी झंडी…
भोपाल
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना को आज होने वाली कैबिनेट बैठक में हरी झंडी दी जाएगी। इस योजना के तहत 23 से 60 साल उम्र की प्रदेश की एक करोड़ से अधिक बहनाएं लाभान्वित होंगी। एक मार्च से इस योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन इस योजना में ढाई लाख से अधिक आय वाले परिवार, सांसद, विधायक, निकायों के जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी, पेंशन ले रहे परिवार, ट्रेक्टर सहित चार पहिया वाहनों के मालिक और राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी योजना के तहत एक हजार रुपए प्रति माह तक योजना का लाभ ले रही महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
लाड़ली बहनाओं को स्वास्थ्य एवं पोषण तथा आर्थिक स्वावलंबन के लिए यह एक हजार रुपए की राशि दी जाएगी। इस योजना के क्रियान्वयन से न केवल महिलाओं एवं उन पर आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार परिलक्षित होगा।महिलाएं आर्थिक रुप से पहले की अपेक्ष अधिक स्वतंत्र होंगी। योजना में स्थानीय निवासी, विवाहित महिलाएं जिनमें विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं भी शामिल रहेंगी जिन्होंने एक जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण किए है और 60 वर्ष से कम आयु की जो वे सभी इसकी पात्र होंगी।
ये अपात्र- जिन परिवारों की वार्षिक आय ढाई लाख रुपए से अधिक होगी उनकी बहनाएं इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगी। शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में नियमित, स्थाईकर्मी, संविदा कर्मी सेवानिवृत्ति के बाद पेकंशन प्राप्त कर रहे और वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद, विधायक , भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम के अध्यक्ष, संचालक, सदरस्य, निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधि पंच और उपसरपंच को छोड़कर, ऐसे परिवार जिनके पास पांच एकड़ से अधिक जमीन हो, चार पहिया वाहन हो, ट्रेक्टर हो जो महिला स्वयं भारत सरकार, राज्य सरकार की किसी भी योजना में एक हजार रुपए प्रतिमाह से अधिक राशि प्राप्त कर रही हो वे इसकी अपात्र होंगी।
अविवाहित महिला को नहीं मिलेगा लाभ
खास बात यह है कि इस योजना में अविवाहित महिला को लाभ नहीं मिलेगा। योजना में पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधि में एक हजार रुपए प्रति माह के मान से राशि का भुगतान आवेदिका के स्वयं के आधार लिंक डीबीटी इनेबल्ड बैंक खातों में किया जाएगा। किसी परिवार की साठ वर्ष से कम आयु की महिला ओ सामाजिक सुरक्षा पेंशन में प्रतिमाह एक हजार से कम जितनी राशि प्राप्त हो रही है तो उस महिला को एक हजार रुपए तक की राशि की पूर्ति की जाएगी।
पंचायत, आंगनबाड़ियों में भरे जाएंगे आवेदन
योजना में ग्रामों और नगरीय क्षेत्रों के प्रत्येक वार्डो में एक या अधिक स्थान पवर माइक्रोप्लान और आवश्यकता अनुसार कैंप लगाए जाएंगे। आवेदन ग्राम पाांयत सचिव ,वार्ड प्रभारी द्वारा आॅनलाईन प्रविष्ट कराया जाएगा। ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय, आंगनबाड़ी में आवेदन पत्र उपलब्ध होंगे।