November 25, 2024

5000 रुपये तक ही निकाल सकेंगे इन दो बैंकों के ग्राहक, RBI का बड़ा फैसला, 6 महीने के लिए लगी पाबंदी

0

 नई दिल्ली 

दो बैंकों के ग्राहकों के लिए एक बुरी खबर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने इन बैंकों के बचत और चालू खाता ग्राहकों (सेविंग्स और करेंट अकाउंट कस्टमर्स) के लिए पैसे निकालने की लिमिट 5,000 रुपये तक सीमित कर दी है। रिजर्व बैंक ने यह फैसला इन बैंकों की कमजोर लिक्विडिटी पोजिशन को देखते हुए लिया है। यह बैंक उरावकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक और शंकरराव मोहिते पाटील सहकारी बैंक हैं। 

अगले छह महीने के लिए रहेगी पाबंदी 
रिजर्व बैंक के मुताबिक, यह पाबंदी 24 फरवरी 2023 को कारोबार खत्म होने से लेकर छह महीने की अवधि के लिए लागू रहेगी और RBI इसकी समीक्षा करेगा। रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा है कि RBI की पूर्व मंजूरी के बिना उरावकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक और शंकरराव मोहिते पाटील सहकारी बैंक कोई लोन और एडवांसेज दे या उसको रिन्यू नहीं कर सकेंगे। बैंक कोई इनवेस्टमेंट भी नहीं कर सकेंगे। दोनों बैंक कोई एग्रीमेंट और अपनी किसी प्रॉपर्टी या एसेट्स की सेल, ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे। 
 
पाबंदियों के साथ बैंकिंग बिजनेस जारी रखेंगे बैंक
रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर में कहा है, 'बैंक अपनी फाइनेंशियल पोजिशन सुधरने तक पाबंदियों के साथ बैंकिंग बिजनेस जारी रखेंगे। रिजर्व बैंक स्थितियों के आधार पर इन दिशा-निर्देशों के मोडिफिकेशंस पर भी विचार कर सकता है।' रिजर्व बैंक के मुताबिक, योग्य डिपॉजिटर्स DICGC एक्ट (अमेंडमेंट) 2021 के सेक्शन 18A के प्रोविजंस के तहत अपने डिपॉजिट्स पर डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन से 5 लाख रुपये तक डिपॉजिट इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट पाने के हकदार होंगे।   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *