November 24, 2024

नई गाड़ी खरीदते ही डीलर पॉइंट से हो सकेगा परमिट का आवेदन भी

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रायपुर

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप परिवहन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में प्रदेश में परिवहन विभाग द्वारा नई सुविधा तुंहर सरकार तुंहर द्वार का कुशलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। इसके तहत परिवहन विभाग द्वारा परिवहन सुविधाओं को लगातार वाहन स्वामी के घर के पास ही उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी कड़ी में नये खरीदे जाने वाले कमर्शियल गाड़ी के परमिट आवेदन भी अब गाड़ी खरीदने  समय गाड़ी विक्रेता डीलर के द्वारा किया जा सकेगा। नये गाड़ी के परमिट हेतु आवेदन देने के लिए पृथक से परिवहन कार्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्ञात हो कि 3000किग्रा और उससे अधिक से सभी कमर्शियल गाड़ियो को परमिट अनिवार्य रूप से लेना रहता है। परमिट बनाने के लिए आॅनलाइन आवेदन कर परिवहन कार्यालय आना पढ़ता जहाँ से परमिट बना कर निर्धारित प्रारूप  सील मोहर लगा कर परमिट जारी किया जाता है।

क्यों बनाये परमिट
नई गाड़ी खरीदने वाले बहुत से वाहन क्रेता परमिट बनाने के लीगल आवश्यकता की जानकारी  नहीं रखते है। खासतौर से छोटी कमर्शियल गाड़ी खरीदने वाले क्रेता के द्वारा केवल पंजीयन  की आवश्यकता समझ कर परमिट नहीं बनाया जाता  और गाड़ी के पंजीयन को पूर्ण दस्तावेज मान लेते है। परंतु जब गाड़ी  कोई दुर्घटना हो जाती है तो परमिट  नहीं की दशा में इंश्योरेंस कंपनी  द्वारा बीमा राशि नहीं दिया जाता है और गाड़ी मालिक वित्तीय भार  परेशान होता है।

कितने प्रकार होते है परमिट
मुख्यत: परमिट दो प्रकार के होते है छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर गाड़ी चलाने के लिए राज्य परमिट और तीन या उससे अधिक राज्यो  गाड़ी चलाने के लिए नेशनल परमिट। दोनों प्रकार के परमिट  आवेदन करने की सुविधा डीलर पॉइंट दी जा रही है। रायपुर आॅटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन (राडा) के द्वार डीलर पॉइंट में ही परमिट आवेदन हेतु सुविधा देने की माँग पिछले कई वर्षों से की जा रही थी। इस  संबंध में आॅटोमोबाइल एसोसिएशन के द्वारा परिवहन मंत्री मिलकर माँग किया गया था। जिस पर परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर द्वारा कार्यवाही  करने का आस्वासन दिया गया था।

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