3 महीने में करें महबूबा मुफ्ती के पासपोर्ट आवेदन पर फैसला-Delhi हाईकोर्ट का आदेश
नईदिल्ली
दिल्ली हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी को पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के पासपोर्ट के नवीनीकरण के आवेदन पर तीन महीने के भीतर फैसला करने का आदेश दिया है. बता दें कि मुफ्ती ने आरोप लगाया था कि प्रशासन जानबूझकर उन्हें, उनकी मां और बेटी को पासपोर्ट से वंचित रख रहा है.
पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए उनके आवेदन की अस्वीकृति के खिलाफ मुफ्ती ने याचिका दायर की थी। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि मुफ्ती की अपील पर कल फैसला लिया गया और मामला श्रीनगर के पासपोर्ट कार्यालय को भेज दिया गया है। इस पर अदालत ने श्रीनगर कार्यालय को तेजी से निर्णय लेने का आदेश देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया।